Chandigarh News: हाईकोर्ट के कहा 1995 रैक से तय होगी वरिष्ठता

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Chandigarh News: चंडीगढ़ प्रशासन से नगर निगम में ट्रांसफर होकर आए कर्मचारियों की वरिष्ठता को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। उसका हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया है। अब ट्रांसफर होकर आए कर्मचारियों की वरिष्ठता उनके मूल विभाग में मई 1996 की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित होगी। यानी, तब उनके पास जो रैंक थी, वही चंडीगढ़ नगर निगम में उनकी वरिष्ठता तय करेगी।

हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एकल पीठ के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पहले ट्रांसफर हुए कर्मचारियों की वरिष्ठता बाद में ट्रांसफर होने वालों से प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

कैट में दी गई थी चुनौती

चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 1996 में कर्मचारियों को नगर निगम में ट्रांसफर के लिए विकल्प देने का अवसर दिया था। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इस प्रक्रिया को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें ट्रांसफर का विकल्प चुनने के लिए उचित समय नहीं दिया गया।

कैट ने 2001 में आदेश दिया कि सभी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए फिर से अवसर दिया जाए। हाईकोर्ट ने 2002 में इस फैसले को बरकरार रखा था। इसके बाद प्रशासन ने 2005 और 2006 में नई अधिसूचनाएं जारी कर कर्मचारियों से फिर से विकल्प मांगे।