Chandigarh News: पंचकूला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार, नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सोसायटियों के पुनः पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं। इसमें जो सोसायटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थ और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुनः पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसायटियों ने अब तक पुनः पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पुनः पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा।