Chandigarh News: पंचकूला – उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने कहा कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नई पंजीकरण संख्या प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
उन्होंने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार, नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सोसायटियों के पुनः पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं। इसमें जो सोसायटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थ और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुनः पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसायटियों ने अब तक पुनः पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पुनः पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा।
उन्होंने बताया कि एचआरआरएस नियम-2012 में संशोधन के अनुसार, नए पंजीकरण नंबर प्राप्त करने के लिए सोसायटियों के पुनः पंजीकरण की समय सीमा बढ़ा दी गई हैं। इसमें जो सोसायटी अधिनियम-1860 के अनुसार पंजीकृत हो चुकी थ और एचआरआरएस अधिनियम 2012 में नवीनीकृत/पुनः पंजीकृत नहीं हुई हैं। तत्काल में जारी अधिसूचना के अनुसार जिन सोसायटियों ने अब तक पुनः पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें अब हरियाणा पंजीकरण और सोसायटी विनियमन अधिनियम-2012 की धारा 9 (4) के तहत पुनः पंजीकरण संख्या/संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पोर्टल haryanaindustries.gov.in पर आवेदन करना होगा।