Chandigarh News: उपयुक्त के अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

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Chandigarh News: चंडीगढ़, उपायुक्त निशांत कुमार यादव, की अध्यक्षता मे जिला सड़क सुरक्षा समिति (डीआरएससी) की 16वीं बैठक यूटी गेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों की स्थिति पर चर्चा की गई और दिसंबर 2024 में आयोजित 15वीं डीआरएससी बैठक पर कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई ।
समिति ने पिछली बैठक के एजेंडा बिंदुओं पर की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की, जिसमें कई प्रमुख अपडेट शामिल थे। इन अपडेट में मध्य मार्ग से सटे धीमे कैरिजवे पर ऑटो रिक्शा के लिए पिक-एंड-ड्रॉप पॉइंट का प्रावधान, मुख्य कैरिजवे सड़कों (ट्रांसपोर्ट लाइट पॉइंट से ट्रिब्यून चौक तक, मैंगो गार्डन के साथ, पूर्व मार्ग के दोनों ओर) पर चिह्नित साइकिल पटरियों का भौतिक पृथक्करण, मध्य मार्ग पर खुदा लाहोरा पुल के पास चौराहे पर एटीसी सिग्नल की स्थापना, ओवरटेकिंग को रोकने के लिए आवश्यक सड़क संकेतों के साथ विज्ञान पथ पर सड़क के बीच में पीले सड़क चिह्न, सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए वी-4 रोड से प्रवेश/निकास पर सेक्टर वी-5 सड़कों पर मीडियंस का प्रावधान, साइकिल चालक/पैदल यात्री सिग्नल लाइट के लिए टाइमर का प्रावधान, पूरे शहर में गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत या प्रतिस्थापन, और सेक्टर 44 और सेक्टर 45 के बीच विभाजन सड़क की री-कारपेटिंग शामिल है।
इसके अलावा सेक्टर 14/25 के डिवाइडिंग रोड पर सेक्टर 25/38 लाइट प्वाइंट की ओर रोड फर्नीचर और इंजीनियरिंग उपाय, धनस विलेज लाइट प्वाइंट से मुल्लांपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर रोड फर्नीचर और इंजीनियरिंग उपाय, सेक्टर 14/25 (गेट नं. 3 पंजाब विश्वविद्यालय) शहर में “नो हॉन्किंग ज़ोन” का कार्यान्वयन, विकास मार्ग और पूर्व मार्ग पर भारी वाहनों के लिए एक समर्पित लेफ्ट लेन का निर्माण, आईआरसी कोड के अनुसार ब्लैक स्पॉट पर कैट आईज़ और रम्बल स्ट्रिप्स की स्थापना, आईआरसी कोड के अनुसार साइनेज का संशोधन, एयरपोर्ट लाइट पॉइंट पर सड़क को चौड़ा करना, जिसमें आईआरसी मानकों के अनुसार टेबलटॉप, कैट आईज़ और अन्य सड़क सुरक्षा फर्नीचर की स्थापना शामिल है, और मोटर बाजार के पास कझेरी चौक, फर्नीचर मार्केट चौक और सेक्टर 48 के टी-पॉइंट पर ट्रैफिक लाइट/एटीसी लाइट की स्थापना के साथ-साथ गति को शांत करने के उपाय।
चर्चा किए गए अन्य मुद्दों में जब्त किए गए वाहनों को रखने के लिए अतिरिक्त स्थान का प्रावधान, क्योंकि मौजूदा स्थान अपर्याप्त है, सीटीयू बसों के लिए शहर की सीमा के भीतर सड़क के बाईं ओर सख्ती से संचालित करने की अनिवार्य आवश्यकता और सीएमवीआर, 1989 की धारा 118 के अनुसार सीटीयू बसों सहित सभी परिवहन वाहनों में स्पीड गवर्नर की अनिवार्य स्थापना, जैसा कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है, शामिल हैं।
उपरोक्त इंजीनियरिंग कार्यों के लिए समयसीमा पर चर्चा की गई और उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सभी संबंधित विभागों को सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय सीमा के भीतर इन सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया।आम जनता आधिकारिक ईमेल आईडी, drsc.chd @gmail.com पर सड़क सुरक्षा मुद्दों से संबंधित प्रतिक्रिया, सुझाव या शिकायतें दे सकती है।
बैठक में एसएसपी, यातायात और सुरक्षा के साथ-साथ यूटी इंजीनियरिंग विभाग, शहरी योजना विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और सभी पुलिस और यातायात उप अधीक्षकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।