Chandigarh News : आबकारी अधिनियम और मानदंडों के ढांचे के भीतर सख्ती से काम करने के स्पष्ट निर्देश

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Clear instructions to work strictly within the framework of the Excise Act and norms

(Chandigarh News) चंडीगढ़। संजय अरोड़ा चंडीगढ़ आबकारी एवं कराधान आयुक्त के व्यापक मार्गदर्शन में चंडीगढ़ के आबकारी एवं कराधान विभाग ने पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 ( चंडीगढ़ पर लागू) के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को काफी तेज कर दिया है। आबकारी विभाग ने अवैध प्रथाओं का मुकाबला करने और शराब के वितरण और बिक्री में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए निरीक्षण और प्रवर्तन गतिविधियाँ की हैं। इन उपायों का उद्देश्य एक वैध और नैतिक ढांचा स्थापित करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी हितधारक आबकारी मानदंडों के अनुसार काम करते हैं।

इन पहलों के हिस्से के रूप में, विभाग ने बॉटलिंग प्लांटों के 17 निरीक्षण, रेस्तरां/बार के 26 निरीक्षण और शराब की दुकानों के 63 निरीक्षण किए। ये निरीक्षण आबकारी मानदंडों और अन्य कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए किए गए थे। इसके अलावा, निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बॉटलिंग प्लांट और खुदरा विक्रेताओं का नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और उल्लंघनकर्ताओं को आबकारी अधिनियम और मानदंडों के तहत निर्धारित कठोर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। प्रवर्तन के अलावा, विभाग सभी आबकारी लाइसेंसधारियों द्वारा ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह उन्नत प्रणाली शराब के उत्पादन और वितरण की वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाती है, जो गैरकानूनी गतिविधियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करती है।

विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी उल्लंघन के लिए आबकारी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार गंभीर परिणाम भुगतने होंगे

विभाग ने दोहराया है कि इस प्रणाली का कोई भी गैर-अनुपालन सख्त दंडात्मक उपायों के परिणामस्वरूप होगा। इस प्रावधान को सुदृढ़ करके, विभाग का उद्देश्य जवाबदेही को बढ़ाना और शराब व्यापार के लिए एक पारदर्शी और वैध पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखना है। सहयोग को मजबूत करने और व्यापक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें कीं। इन बैठकों के दौरान, हितधारकों को आबकारी अधिनियम और मानदंडों के ढांचे के भीतर सख्ती से काम करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। विभाग ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी उल्लंघन के लिए आबकारी मानदंडों के प्रावधानों के अनुसार गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा नियमित प्रवर्तन गतिविधियाँ की जा रही हैं ताकि जीएसटी अधिनियम/नियमों के अनुपालन में करदाताओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके। ये प्रयास सुनिश्चित करते हैं कि करदाता कर नियमों का दिन-प्रतिदिन पालन करते रहें, कानून का पालन करने वाले करदाताओं के हितों की रक्षा करते हुए एक समान व्यावसायिक परिदृश्य को बढ़ावा दें।प्रयासों को जारी रखते हुए, आज यानी 10.01.2025 को करदाताओं द्वारा अधिनियम/नियमों का पालन न करने के कारण, विभाग ने जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत 05 कार्यक्रम आयोजकों पर निरीक्षण किया है।

आबकारी और कराधान विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं

आबकारी और कराधान विभाग सार्वजनिक स्वास्थ्य और कल्याण की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है, जो इसकी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। कड़ी सतर्कता बनाए रखने, नियमों को सख्ती से लागू करने और सहयोग को बढ़ावा देने के जरिए, विभाग का उद्देश्य शराब वितरण और बिक्री के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और वैध ढांचा सुनिश्चित करना है। ये प्रयास पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू है) और जीएसटी एक्ट, 2017 (जैसा कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर लागू है) के अनुसार सरकारी राजस्व की सुरक्षा और आबकारी व्यापार में कानून के शासन को बनाए रखने के प्रति इसके अटूट समर्पण को दर्शाते हैं।

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