Chandigarh News | चंडीगढ़ : चंडीगढ़ पुलिस के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने दावा किया है कि नए कानून लागू होने से देश की जनता को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। पुलिस की जांच प्रक्रिया काफी तेजी से होगी। उन्होंने जानकारी दी कि नए कानून में 70 दिनों में चोरी के केस में कोर्ट से सजा मिल चुकी है। चंडीगढ़ में स्नेचिंग के केस में 21 दिन में सजा सुनाई गई।
डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किसी घटना की जानकारी मिलने के बाद संबंधित थाने, सीएफएसएल और क्राइम टीम को जानकारी दी जाएगी। फोरेंसिक टीम और जांच अधिकारी मौके पर पहुंचेंगे। 7 साल की सजा वाले हिनियस क्राइम के मामले में सीएफएसएल की टीम को घटनास्थल पर आना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि इसके बाद पूरे मामले की रिपोर्ट न्याय सेतु के जरिए अपलोड कर दी जाएगी। एक ही क्लिक करने पर इस जानकारी को कोई भी अधिकारी देख सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे काफी समय और संसाधन बचेगा।
एसएचओ और यूनिट इंचार्ज पास होगा न्याय सेतु
यूनिट इंचार्ज के पास की से जुड़ी सारी जानकारी देखने का एक्सेस होगा। जैसे एसएचओ, क्राइम ब्रांच इंचार्ज, ऑपरेशन सेल इंचार्ज के पास यह जानकारी देखने की अनुमति होगी। एसएचओ और यूनिट इंचार्ज हर केस की जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, फिंगर प्रिंट और अन्य जानकारियां थाने से हासिल कर सकते हैं। न तो रिपोर्ट के लिए वाहनों का पेट्रोल फूंकना पड़ेगा और न ही उन्हें अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे।