Chandigarh News: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने बर्कले रियल टेक लिमिटेड, गोदरेज एस्टेट डेवलपर्स और एस्टेट ऑफिस के अधिकारियों के खिलाफ चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में वर्ष 2010-2013 के दौरान बिना पर्यावरण और वन्यजीव मंजूरी के एक बड़ी परियोजना विकसित करने के मामले में केस दर्ज किया है।

गंभीर धाराओं में मामला दर्ज

सीबीआई ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420 (धोखाधड़ी), 120बी (आपराधिक साजिश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत मामला दर्ज किया है।

सीबीआई की प्रारंभिक जांच के अनुसार, बर्कले रियल टेक लिमिटेड और गोदरेज एस्टेट डेवलपर्स ने चंडीगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में एक परियोजना शुरू की थी, जिसके लिए जरूरी पर्यावरण और वन्यजीव मंजूरी नहीं ली गई थी। इस परियोजना को सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से मंजूरी दी गई, जिससे सरकारी नियमों का उल्लंघन हुआ।

सीबीआई की कार्रवाई

सीबीआई ने आरोपी कंपनियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों के खिलाफ गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का मानना है कि इस घोटाले में न केवल पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन हुआ, बल्कि सरकारी संसाधनों का भी दुरुपयोग किया गया।