Chandigarh News | चंडीगढ़ : हरियाणा के करनाल के एक 70 वर्षीय दंपती ने तलाक लिया है। दंपती ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के हस्तक्षेप से आधिकारिक रूप से अपनी शादी को समाप्त कर दिया है।
खेती की जमीन बेच कर दिया गुजारा भत्ता
इस मामले में पति ने स्थायी गुजारा भत्ता के रूप में पत्नी को 3.07 करोड़ रुपये देने के असाधारण समझौते पर भी सहमति जताई है। समझौते को पूरा करने के लिए उसने अपनी प्रमुख कृषि भूमि भी बेच दी है।
1980 में हुई थी शादी
जनवरी 2013 में करनाल न्यायालय ने तलाक के लिए दायर की गई उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने विवाह विच्छेद के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी।
तीन करोड़ के समझाैते पर बनी सहमति
पत्नी और उसके बच्चों का प्रथम पक्ष या उसके उत्तराधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई दावा नहीं होगा। प्रथम पक्ष की मृत्यु के बाद भी, द्वितीय और तृतीय पक्ष (बच्चे) प्रथम पक्ष द्वारा उसकी मृत्यु के समय छोड़ी गई संपत्ति पर कोई दावा नहीं करेंगे, जो द्वितीय और तृतीय पक्ष को छोड़कर उत्तराधिकार के अनुसार हस्तांतरित होगी