Chandigarh News : चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत में अपराधिक शमनीय अन्य मामले सहित 2182 मामलों का निपटारा हुआ

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2182 cases including criminal and other compoundable cases were settled in National Lok Adalat in Chandigarh

(Chandigarh News) चण्डीगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में तथा न्यायमूर्ति शील नागू, मुख्य न्यायाधीश-सह-संरक्षक, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ और न्यायमूर्ति सुरेश्वर ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ के कुशल मार्गदर्शन में आज अर्थात् 08.03.2025 को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण चंडीगढ़ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी. चंडीगढ़ द्वारा जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-43, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जिला न्यायालय, सेक्टर-43, चंडीगढ़ में सेवारत न्यायिक अधिकारियों की अध्यक्षता में तेरह बेंचों का गठन किया गया। आपराधिक शमनीय मामले, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत मामले, बैंक वसूली मामले, एम.ए.सी.टी. मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम विवाद, मध्यस्थता मामले, अन्य सिविल मामले, नगरपालिका मामले और यातायात चालानों को लिया गया और पार्टियों की सहमति से निपटाया गया। आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में नए जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर 43, चंडीगढ़ में गठित न्यायिक अधिकारियों की बेंचों द्वारा कुल 2182 का निपटारा किया गया, जिसमें 4 आपराधिक शमनीय मामले, एन.आई. एक्ट की धारा 138 के तहत 1733 मामले शामिल हैं।

अधिनियम के अंतर्गत 1,44,40,450/- रुपए की राशि के 47 मोटर दुर्घटना दावा मामले, 7,29,43,000/- रुपए की राशि के 39 वैवाहिक/पारिवारिक विवाद, 38,29,487/- रुपए की राशि के 100 सिविल मुकदमे और किराया मामले, 38,24,938/- रुपए की राशि के 113 निष्पादन, 08 सिविल विविध, 5,000/- रुपए की राशि के 14 आपराधिक विविध, 3 मध्यस्थता मामले, 01 सिविल/किराया अपील, 125 सीआरपीसी के 35 मामले, डी.वी. अधिनियम के 16 मामले, 16 अनट्रेस मामले, 13 आपराधिक अपील और 10,800/- रुपए की राशि के आर.ओ.सी./शॉप अधिनियम के 40 मामलों का निपटारा किया गया। 9596 ट्रैफिक चालान का निपटारा किया गया तथा 47,82,300/- रुपए का जुर्माना लगाया गया।

अपने विवादों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करें क्योंकि इससे त्वरित एवं किफायती न्याय मिलता है

इसके अतिरिक्त, स्थायी लोक अदालत (पीयूएस) द्वारा 14,18,182/- रुपए की राशि वाले 169 प्री-लिटिगेटिव मामलों का निपटारा किया गया, श्रम न्यायालय द्वारा 6,90,338/- रुपए की राशि वाले 07 श्रम विवाद मामलों का निपटारा किया गया, राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग, चंडीगढ़ द्वारा 42 मामलों का निपटारा किया गया तथा डीआरटी-III, चंडीगढ़ द्वारा 233 मामलों का निपटारा किया गया। श्री सुरेन्द्र कुमार, सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यू.टी., चंडीगढ़ तथा श्री सुनील कुमार, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ ने इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया तथा अपील की कि वे अपने विवादों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से करें क्योंकि इससे त्वरित एवं किफायती न्याय मिलता है।

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