आज समाज डिजिटल,Chandigarh Employees News:चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप वेतनमान मिलेगा। बता दें कि पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सेवा नियमों को एक अप्रैल, 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों के साथ बदल दिया था। यूटी प्रशासन ने इस अधिसूचना को जारी करने में एक साल लगा दिया। प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने पिछले कल यानी इस 30 मार्च को सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियमों की अधिसूचना जारी की।
केंद्र के वेतनमान के साथ ही एरियर भी मिलेगा
24 हजार से अधिक सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के वेतनमान के साथ ही एरियर भी मिलेगा। इन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 2022 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। चंडीगढ़ के कर्मचारी अब बाल शिक्षा के भत्ते के लिए भी हकदार हो जाएंगे। इसके अलावा केंद्र के कर्मचारियों की तरह चंडीगढ़ की महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिल सकेगी।
अमित शाह ने किया था नियुम लागू करने का ऐलान
गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले साल अपने चंडीगढ़ दौरे के दौरान यूटी प्रशासन के हजारों कर्मियों पर केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि बीते काफी समय से इसकी मांग की जा रही थी। इन नियमों से कर्मचारियों को काफी लाभ होगा। यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में अब बदलाव होगा। यहां के करीब 24 हजार नियमित कर्मचारियों को प्रशासन के फैसले से फायदा मिलेगा।
काम कर रहे कुल इतने कर्मचारी
यूटी प्रशासन की अधिसूचना में विभिन्न पे-ग्रेड के लिए टेबल दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आंकड़े के अनुसार चंडीगढ़ में प्रशासन, विभिन्न बोर्ड, निगम व अन्य में कुल 24858 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। इनमें से 971 कर्मचारी विभिन्न श्रेणियों के तहत डेपुटेशन पर हैं। ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों के संबंध में कार्यरत आॅल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, चंडीगढ़ के पूरा समय रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों व इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, जिनके वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड विनियम 2021 की ओर से दिए जा रहे हैं।
दोबारा नियुक्त कर्मियों व अनुबंध पर लागू नहीं होंगे नियम
बताया गया है कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी होगी। इसके अलावा ये नियम चंडीगढ़ प्रशासन में डेपुटेशन पर आए कर्मचारियों, सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी सेवा में दोबारा नियुक्त कर्मचारियों व अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों पर भी लागू नहीं होंगे।
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