- मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण का माध्यम बन रही है कामगार कल्याण बोर्ड की योजनाएं।
- एक वर्ष में जिला में 667 कामगारों को दिए गए लगभग 2 करोड़ 91 लाख के वित्तीय लाभ।
(Chamba News) आज समाज-चंबा। हिमाचल प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड (Building and Other Construction Workers Welfare Board) के माध्यम से कामगारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाएं मजदूरों व उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही हैं।
इन योजनाओं के तहत बोर्ड में पंजीकृत मजदूरों को 13 विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं (welfare schemes) के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए आर्थिक मदद दी जाती है।
जिला श्रम कल्याण अधिकारी चंबा तथा बोर्ड के उप कार्यालय डलहौजी के माध्यम से इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा पात्र कामगारों को निरंतर योजनाओं के लाभ प्रदान किए जा रहे हैं।
वर्तमान में जिला चंबा में कुल 34811 श्रमिक पंजीकृत हैं जिनमें से 33633 श्रमिक जिला श्रम अधिकारी चंबा कार्यालय के अंतर्गत तथा 1178 श्रमिक बोर्ड के उप कार्यालय डलहौजी में पंजीकृत हैं।
1 अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2024 तक जिला में 683 नए श्रमिक पंजीकृत हुए हैं तथा इस अवधि में 667 कामगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया गया है जिसमें 2 करोड़ 90 लाख 90 हजार 101 रूपए की राशि खर्च की गई है।
इनमें 395 कामगारों को विवाह के लिए 2 करोड़ 1 लाख 45 हजार रुपए, 202 श्रमिकों को शिक्षा हेतु 56 लाख 5 हजार 600 रुपए, 8 कामगारों के मृत्यु एवं अंतिम संस्कार के लिए 19 लाख 60 हजार रुपए, 57 कामगारों को मातृत्वध्पितृत्व प्रसुविधा के लिए 12 लाख 16 हजार रूपए, तीन कामगारों को चिकित्सा सहायता के रूप में 131501 रूपये तथा दो कामगारों को बच्चों के छात्रावास के लिए 32000 रूपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त जबकि जिला चंबा में अब तक कुल 22080 कामगारों को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभांवित किया जा चुका है।
हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निमार्ण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा कामगारों के लिए चलाई गई योजनाओं के तहत जिला चंबा में 1464 श्रमिकों को शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता तथा 1331 श्रमिकों को शादी के लिए आर्थिक मदद प्रदान की गई है।
123 मजदूरों को मातृत्व प्रसुविधा, 31 को पितृत्व प्रसुविधा, 35 को मृत्यु व अंतिम संस्कार के लिए तथा 175 को केरोसिन के लिए आर्थिक सहायता दी गई है।
बोर्ड द्वारा 58 मजदूरों को साइकिल के लिए व 26 को चिकित्सा सहायता के रूप में आर्थिक मदद दी गई है। बोर्ड की जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत 09 कामगारों को लाभांबित किया गया है।
इसके अतिरिक्त 2985 श्रमिकों को इंडक्शन हीटर, 219 को साइकलें, 1306 सोलर लैंप, 325 वाशिंग मशीनें भी दी गई हैं।
यही नहीं कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा 13993 कामगारों को कोरोना काल के दौरान 2000 के प्रति कामगार नगद आर्थिक मदद भी प्रदान की गई है।
कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के लिए ऐसे सभी श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं जो कि भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य जैसे भवनों, मार्गों, सड़कों, सिंचाई, जल निकास, तट बंध, बाढ़ नियंत्रण कार्य, वर्षा जल निकास कार्य, विद्युत के उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं वितरण जल संबंधी कार्य, विद्युत लाइनों, टेलीफोन, तार तथा ओवरसीज संचार माध्यमों, बांधों, नहरों, जलाशयों, सुरंगों, पुल-पुलियों, पाइप लाइनों, टावर के निर्माण कार्यों, मुरम्मत या रख-रखाव या इनके निर्माण या गिराये जाने से सम्बन्धित कार्यों में गत 12 माह के दौरान न्यूनतम 90 दिनों तक कार्य कर चुके हैं।
इसके अलावा कामगार की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होना भी अनिवार्य है। ऐसे सभी मजदूर हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं।
कैसे करवाएं पंजीकरण
पंजीकरण के लिए कामगार को सम्बन्धित जिला श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की प्रति, राशन काड/परिवार रजिस्टर की प्रति तथा दो पासपोर्ट फोटो सहित आयु प्रमाण के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति-स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र/जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र/ड्राइविंग लाइसैंस/निर्वाचन मतदाता कार्ड में से किसी एक की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कामगार बोर्ड की बैबसाईट https://bocw-hp-nic-in पर भी इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण/नवीनीकरण करवा सकते हैं।