(Charkhi Dadri News) चरखी दादरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नागरीक अस्पताल में जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन शोषण से जुडे हुए कानून के बारे में जानकारी दी गई।
प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य दण्डाधिकारी संजीव काजला के निर्देशों पर लगाए गए इस जागरुकता कैंप का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ हो रहे यौन शोषण से जुडे हुए कानून के बारे में महिलाओं को जागरूक करना है। अधिवक्ता दिव्यता गोयल ने अस्पताल की एएनएम, स्टॉफ नर्स और चिकित्सकों को महिलाओं का कार्य स्थल पर यौन शोषण अधिनियम 2013 के बारे में विस्तार से बताया।
उन्होंने बताया कि हर सरकारी व गैर सरकारी संस्थान जहा 10 या अधिक महिलाएं कार्यरत है वहां एक लोकल शिकायत कमेटी का गठन किया जाता है और इसके समक्ष महिलाओ के खिलाफ कार्यस्थल पर हो रहे योन शोषण के बारे में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार कम समय में उन शिकायतो का निपटारा किया जा सकता है। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा मुफ्त में कानूनी सुविधा प्राप्त कर सकता है तथा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सभी सेवाओ के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
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