प्रवीण वालिया, करनाल:
जिला और सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष चंद्र शेखर ने जिला कारागार, करनाल का दौरा किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल, अमित भादु, जेल अधीक्षक, अशोक कम्बोज, उपाधीक्षक और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
कैदियों को बताएं उनके अधिकार
इस दौरान कैदियों को उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराया गया और उनको बताया गया कि यदि उनके पास अपने केस को डिफेन्ड करने के लिए वकील नहीें है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ्त में वकील ले सकते हैं ताकि वे न्यायालय में उनके केस की पैरवी कर कसें। जेल के कुछ बंदियों ने बताया कि उन्हें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि अक्सर बिजली जाना, एसटीडी सुविधाएं, टेलीविजन दिखाना, चिकित्सा सुविधाएं और गार्ड भी प्रदान करना इत्यादि।
निरीक्षण के दौरान जेल परिसर में मिली सफाई
इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की ओर से जेल अधीक्षक को जेल के कैदियों के मामले में तेजी लाने और जेल नियमों के अनुसार हर संभव मदद देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा जेल परिसर का भी निरीक्षण किया गया और साफ -सुथरा पाया गया। जिला कारागार में जेल के कैदियों का व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से साक्षात्कार लिया गया।
कुछ दोषियों / विचाराधीन कैदियों ने बताया कि उनके पास कानूनी सहायता वकील नहीं है और अनुरोध किया कि उन्हें कानूनी सहायता वकील प्रदान किया जाए। इस संबंध में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से विधिक सहायता परामर्शदाता नियुक्त करने का अनुरोध किया गया।