Aaj Samaj (आज समाज), Centre Govt On CBI, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने कहा है कि सीबीआई पर उसका नियंत्रण नहीं है। दरअसल, पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि सीबीआई ने कई मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी नहीं ली है। राज्य सरकार ने केंद्र के खिलाफ मुकदमा दायर कर आरोप लगाया है कि राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद भी संघीय एजेंसी एफआईआर दर्ज कर राज्य के मामलों की जांच कर रही है।
भारत सरकार ने नहीं, सीबीआई ने दायर किया था मामला
केंद्र की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि ‘संविधान का अनुच्छेद 131 संविधान के सबसे पवित्र क्षेत्राधिकार में से एक है और इसके प्रावधानों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। केंद्र ने कहा, राज्य सरकार के मुकदमे में जिस मामले के बारे में बताया गया है, वह भारत सरकार ने नहीं, बल्कि सीबीआई ने दायर किया था और सीबीआई, भारत सरकार के नियंत्रण में नहीं है।
सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी
उल्लेखनीय है कि 16 नवंबर 2018 को बंगाल सरकार ने सीबीआई को राज्य में जांच करने की मंजूरी वापस ले ली थी, जिसके तहत सीबीआई बंगाल में छापेमारी या जांच नहीं कर सकती। बंगाल में सीबीआई, ईडी टीम पर हुए हमले की जांच कर रही है। साथ ही संदेशखाली में यौन शोषण, जमीन अवैध रूप से कब्जाने जैसे आरोपों की जांच भी सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
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