नूंह न्यूज (आज समाज) मनीष आहूजा : उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि जिला में सभी दवाइयों की दुकानों (मेडिकल स्टोर) के संचालक नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करें। प्रत्येक मेडिकल शॉप पर केवल वैध दवाइयां ही बेची जाएं। अगर किसी मेडिकल स्टोर पर कोई प्रतिबंधित दवा मिलती है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि सभी मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी कैमरे लगने अनिवार्य हैं।
जिले में जिन मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होंगे, उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर संचालकों को कम से कम तीस दिनों की सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का बैकअप भी रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसे देखते हुए नशे पर रोक लगाने के लिए प्रशासन कई तरह के कदम उठा रहा है। सरकार द्वारा प्रदेश के सभी मेडिकल की दुकानों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। सरकार के मेडिकल स्टोर पर सीसीटीवी लगाने के पीछे मंशा यह है कि किसी स्टोर से व्यक्ति नशे की दवाओं को खरीदता है, तो जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से प्रमाणित करके कार्रवाई की जा सकेगी।
इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर का जो भी पंजीकरण किया जा रहा है, उनमें सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस भी तभी मंजूर किया जाएगा, जब उस स्टोर में सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। उपायुक्त ने सीएमओ व जिला ड्रग कंट्रोलर को निर्देश दिए कि मेडिकल स्टोर द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाती है तो तुरंत सूचना मिलते ही सख्त एक्शन लिया जाए।
जिले में नशे के खिलाफ प्रशासन व पुलिस ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मेडिकल स्टोर, नशा बेचने व करने वालों पर जिला प्रशासन की पैनी नजर है। ऐसा नशा करने वालों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरों में सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रहता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि दुकान पर किस प्रकार की दवाइयों की बिक्री हो रही है।