CBI News: सीबीआई के लिए बनेगा अलग कानून, राज्यों से खत्म होगी मंजूरी की जरूरत

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सीबीआई के लिए बनेगा अलग कानून, राज्यों से खत्म हो जाएगी मंजूरी की जरूरत

Aaj Samaj (आज समाज), CBI News, नई दिल्ली:  केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के लिए अलग कानून बनेगा। अलग ऐसा कानून बनने से सीबीआई को राज्य सरकारों से सहमति लेने की जरूरत नहीं होगी। सीबीआई की भूमिका और कार्य प्रणाली को राष्ट्रीय आकार देने के मकसद से केंद्र सरकार अलग कानून बनाने की तैयारी में है। पिछले 7 साल में 9 राज्य सरकारें सीबीआई से जनरल कंसेंट वापस ले चुकी हैं। यह संयोग नहीं है कि इनमें ज्यादातर वे राज्य हैं जहां केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकार नहीं हैं।

  • राज्य सरकारों ने अपने बनाए हैं हिसाब से सहमति देने के प्रावधान 

संसद की स्थायी समिति ने की है सिफारिश

संसद की स्थायी समिति ने भी नए कानून की सिफारिश की है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय इस बारे में गृह मंत्रालय के साथ नजदीकी सहयोग से काम करेगा। बता दें कि अब तक सीबीआई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत काम कर रही है। इस कानून की सीमाओं पर विचार-विमर्श के बाद ही संसद की स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि सीबीआई के लिए अलग से कानून बने।

संघीय स्तर का होगा नया कानून

सूत्रों ने बताया कि नया कानून संघीय स्तर का होगा। अभी तक संवैधानिक अदालतों जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के निर्देश हों तो राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती। इससे इतर मामलों में केंद्र सरकार को सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाना पड़ता है और सीबीआई  राज्य सरकार से अनुमति लेकर केस दर्ज करती है। राज्य सरकारों ने अपने-अपने हिसाब से सहमति देने के प्रावधान बनाए हैं, जिसे जनरल कंसेंट कहते हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस तरह की जनरल कंसेंट के बजाए विशिष्ट अनुमति की व्यवस्था की है। ऐसे में हर मामले में राज्य सरकार से मंजूरी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है विपक्षी दलों की याचिका

केंद्र ने हाल ही में संसद में बताया कि सीबीआइर् जांच के मामलों में सजा की दर 2018 में 68 फीसदी से बढ़कर 2022 में 74.5 फीसदी हो गई है। यानी 5 सालों में करीब 7 फीसदी की बढ़ोतरी। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जैसी केंद्रीय एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल को लेकर 14 विपक्षी दलों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि राजनेताओं के लिए अलग से गाइडलाइन नहीं बनाई जा सकती। विपक्षी दलों ने कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद अपनी याचिका वापस ले ली।

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