नई दिल्ली। उन्नाव दुष्कर्म केस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और उसके वकील के सड़क दुर्घटना मामले की जांच के लिए दो सप्ताह का समय और दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को दुर्घटना में घायल वकील की चिकित्सा खर्च के लिए पांच लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया। आज सीबीआई ने इस केस में समय की मांग की थी। सीबीआई ने कोर्ट से चार सप्ताह का समय मांगा था क्योंकि दुष्कर्म मामले की पीड़िता और उसके वकील के बयान उनकी गंभीर स्थति के कारण दर्ज नहीं हो सके थे। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की एक पीठ ने सीबीआई की चार सप्ताह का समय और देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह व्यवस्था दी।