आज समाज डिजिटल,पानीपत:
Caste Certificate Will Be Linked With Family Identity Card : डीसी सुशील सारवान ने बताया कि अब प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन को जनसेवा के प्रति उठाया गया अहम कदम बताया। डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तहसीलदार के स्थान पर एडीसी एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी की ओर से यह प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आम लोगों को अब अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, टपरीवास, विमुक्त जाति और घुमंतू जनजाति से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नंबरदार व पटवारी और न ही तहसील में चक्कर काटने पड़ेंगे। Caste Certificate Will Be Linked With Family Identity Card
जाति प्रमाण पत्र बनाते समय आय भी देखी जाएगी
डीसी ने बताया कि अब आवेदक सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र नंबर के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन करेगा और उसे ऑनलाइन ही जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र बनाते समय आय भी देखी जाएगी। आय वही मान्य होगी जो परिवार पहचान पत्र में दर्ज होगी। आय इसलिए देखी जाएगी कि यदि कोई क्रीमी लेयर में आता है तो उसका प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक मान्य होगा। उन्होंने बताया कि जो क्रीमी लेयर में नहीं आते उनका प्रमाण पत्र जीवनभर मान्य होगा।
Caste Certificate Will Be Linked With Family Identity Card जाति सत्यापित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। राज्य के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निवासी की जाति का सत्यापन नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से नोटिफाईड सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाएगा जबकि हरियाणा राज्य के विभाग, पीएसयू, विश्वविद्यालय आदि में कार्यरत रेगुलर पुरूष व महिला कर्मचारी की जाति का सत्यापन एचआरएमएस में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर होगा।
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जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा कोई भी सरकारी विभाग
उन्होंने बताया कि जाति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशय के लिए हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को मैटर भेजा जाएगा तथा इस संबंध में विभाग द्वारा जारी की गई क्लारिफिकेशन मान्य होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हरियाणा सरकार की ओर से जारी की गई हिदायत अनुसार हरियाणा राज्य का कोई भी सरकारी विभाग हरियाणा से संबंधित किसी भी व्यक्ति को जाति प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं करेगा यदि वह परिवार पहचान पत्र उपलब्ध कराता है और उसकी जाति और जाति की श्रेणी पारिवारिक सूचना डेटा रिपोजिटरी (एफआईडीआर) में सत्यापित की हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी व नियमों की जानकारी एडीसी एवं नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। Caste Certificate Will Be Linked With Family Identity Card
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