पंजाब सरकार ने गुरमीत राम रहीम पर दी केस चलाने की अनुमति
Bargari sacrilege case (आज समाज), चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सोदा मुखी गुरमीत राम रहीम पर गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी मामले में केस दर्ज करने की पंजाब सरकार ने अनुमति दे दी है। डेरा मुखी पर कुल तीन मामले दर्ज थे जिनपर किसी भी तरह की सुनवाई पर पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने रोक लगा दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कुछ दिन पहले ही हाईकोर्ट के आदेश को रद करते हुए डेरा मुखी पर अदालती कार्यवाही करने की मंजूरी दे दी थी।
18 अक्टूबर को सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
डेरा सच्चा सोदा मुखी गुरमीत राम रहीम को शुक्रवार को उस समय झटका लगा जब फरीदकोट बेअदबी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को बदल दिया गया। दरअसल फरीदकोट में गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी से संबंधित तीन मामलों में राम रहीम को नामजद किया गया था।
इसके बाद राम रहीम हाईकोर्ट चला गया था और हाईकोर्ट ने राम रहीम पर इन मामलों में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। अब उसी की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले में उच्च न्यायालय द्वारा मुकदमे पर रोक के खिलाफ पंजाब सरकार द्वारा दायर अपील पर गुरमीत राम रहीम सिंह को नोटिस भी जारी किया। मार्च में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन बेअदबी मामलों में राम रहीम के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
यह है मामला
दरअसल गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से संबंधित सभी मामले फरीदकोट जिले के बरगाड़ी के थे, जहां पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को कथित तौर पर अपवित्र किया गया था और गायब कर दिया गया था। इनमें गुरमीत राम रहीम को भी आरोपी बनाया गया था। दिसंबर 2021 में राम रहीम ने उच्च न्यायालय का रुख किया और मांग की कि 2015 की तीन बेअदबी की एफआईआर की जांच सीबीआई से की जाए। इसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी।
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