आज समाज डिजिटल, पानीपत:
पानीपत। आसाराम बापू केस में मुख्य गवाह हरियाणा के पानीपत जिले में रहने वाले महेंद्र चावला के खिलाफ एक व्यक्ति की शिकायत पर समालखा थाने में केस दर्ज हुआ है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि महेंद्र चावला ने उसके साथ गाली गलौज की, जान से मारने की धमकी दी व जातिसूचक शब्द भी कहे। मामला कोर्ट में विचाराधीन केस से जुड़ा हुआ है। इस बारे में समालखा थाना प्रभारी इंसपेक्टर नरेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर आसाराम बापू केस के गवाह महेंद्र चावला के खिलाफ विभिन्न धाराओं व एक्ट में केस दर्ज करके मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जाति सूचक शब्द भी कहे और जान से मारने की धमकी दी
समालखा थाना पुलिस को दी शिकायत में सोनू ने बताया कि वह मूल रूप से कैथल का रहने वाला है। इन दिनों पानीपत के गांव निम्बरी में रहता है। 16 नवंबर 2019 को वह गांव सनौली खुर्द में मजदूरी कर रहा था। गांव की विकास कमेटी के सदस्य कार्य की देखरेख कर रहे थे। दिन के करीब 3:15 बजे महेंद्र चावला मौके पर आया और गाली गलौज करने लगा। इसी बीच उसने जाति सूचक शब्द भी कहे और जान से मारने की धमकी दी। सोनू ने पुलिस को शिकायत दी। सुनवाई न होने पर उसने महेंद्र चावला के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा दायर की, जिसमें उसकी गवाही भी हो चुकी है।
केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू
काफी दिनों से महेंद्र चावला उस पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहा है व जान से मारने की धमकी दे रहा। 8 अप्रैल 2022 को वह अपने मुकदमे में पेश होने के लिए समालखा की अदालत में गया था। मामले में अगली तारीख लगने के बाद अदालत से बाहर आया तो महेंद्र चावला ने उसे पार्किंग एरिया की तरफ जबरदस्ती खींच लिया और गाली गलौज करते हुए फिर जाति सूचक शब्द कहे। धमकी दी कि अगर मुकदमा वापस न लिया तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा। मौके पर भूतपूर्व कार्यवाहक सरपंच गांव सनौली खुर्द प्रदीप हाजिर थे, जिसने उसे महेंद्र चावला से छुड़वाया। सोनू की इस शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 341, 506 व एससी एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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