यमुना में जहर मिलाने वाले बयान पर दर्ज हुआ केस
Kurukshetra News (आज समाज) कुरुक्षेत्र: यमुना में जहर मिलाने वाले अरविंद केजरीवाल के बयान पर कुरुक्षेत्र के शाहबाद पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यह केस कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया है। शाहबाद के सीनियर एडवोकेट जगमोहन मनचंदा ने केजरीवाल के बयान के बाद 28 जनवरी को कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने व हरियाणा और दिल्ली के लोगों के बीच भड़काऊ बयानबाजी कर दंगे करवाने के आरोप लगाए हैं।

इन धाराओं में दर्ज किया गया केस

केजरीवाल के खिलाफ धारा 192, 196, 197, 248-ए एवं 299 के तहत केस दर्ज किया गया है। जगमोहन मनचंदा श्री मारकंडेश्वर महादेव शिव मंदिर सभा शाहबाद के प्रधान हैं और शाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी से इनकार कर दिया है।

सीएम नायब सैनी पी चुके यमुना का पानी

बता दें कि 27 जनवरी को केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के लोगों को पीने के लिए पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा से यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज दिया है। इसके बाद केजरीवाल और हरियाणा सीएम नायब सैनी में जुबानी जंग छिड़ी। हाल ही में सीएम सैनी ने पानी के 2 सैंपल दिखाए थे। इससे पहले उन्होंने यमुना का पानी भी पीया था।

जांच के बाद ही की जाएगी कार्रवाई

शाहाबाद थाने के एसएचओ सतीश कुमार ने कहा है कि अभी केजरीवाल को अरेस्ट नहीं करेंगे। पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। यमुना के पानी का सैंपल लेगी और उसकी जांच करवाएगी। जब यह साफ हो जाएगा कि केजरीवाल ने बिना तथ्य के यह बात कही और भड़काऊ भाषण दिया, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुर्इं। तब गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई की जाएगी।

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