चुनावी प्रक्रिया के दौरान 31 अक्टूबर को दोपहर बाद 3 बजे तक उम्मीदवार ले सकते है नाम वापिस: उपायुक्त अनीश यादव

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Candidates can withdraw their names till 3 pm on October 31: Deputy Commissioner Anish Yadav

इशिका ठाकुर,करनाल:

डीसी ने कहा 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों तथा 12 नवंबर को सरपंच व पंच पद के लिए सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान, चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और बिना लालच और बिना भय के अपने मताधिकार का करें प्रयोग।

31 अक्तूबर को ही

उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं चुनाव में 31 अक्तूबर को उम्मीदवार दोपहर बाद 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद शेष उम्मीदवारों को 31 अक्तूबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा, जबकि पंच पद के लिए मतदान बैलेट पेपर से करवाया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों और 12 नवंबर को सरपंच व पंच पद के लिए मतदान होगा। उन्होंने बताया कि मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा। इसी तरह किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे, जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज संस्था के चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें और बिना लालच और बिना भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करें।

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