Canada India News, (आज समाज), ओटावा: कनाडा की एक अदालत ने टोरंटो (Toronto) के स्कारब्रो में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के 100 मीटर के दायरे में खालिस्तानी समर्थकों या अन्य प्रदर्शकारियों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर (Laxmi Narayan Temple) के प्रबंधन द्वारा दायर एक आवेदन के आधार पर ओंटारियो में सुपीरियर कोर्ट आफ जस्टिस के एक न्यायाधीश ने गुरुवार को इस संबंध में निषेधाज्ञा जारी की, क्योंकि मंदिर में पेंशनभोगियों को जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए वाणिज्य दूतावास ने शिविर लगाया है। कोर्ट के आदेश का मकसद निर्दिष्ट घंटों के दौरान मंदिर परिसर व वहां आने-जाने वाले लोगों की सुरक्षा एवं पवित्रता सुनिश्चित करना है।
इंडो-कैनेडियन समुदाय ने अदालत के इस आदेश का स्वागत किया है। नेशनल अलायंस आफ इंडो-कैनेडियन (एनएआईसी) ने कहा कि अदालत के आदेश को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। कनाडा स्थित उत्तरी अमेरिका हिंदू गठबंधन ने कहा, यह निर्णय धार्मिक स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार को मजबूत करता है।
सदस्यों ने कहा, राजनीतिक विरोधों द्वारा अल्पसंख्यकों को परेशान करने और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करने के लिए कवर के रूप में काम करना अस्वीकार्य है। सभी समुदायों की समान रूप से रक्षा करने के मकसद से कनाडाई संस्थानों के लिए निर्णायक रूप से कार्य करने का समय आ गया है।
हिंदू कैनेडियन फाउंडेशन ने न्याय को बनाए रखने और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तत्काल जवाबदेही की मांग की। कैनेडियन आर्गनाइजेशन फॉर हिंदू हेरिटेज एजुकेशन ने कहा, कोर्ट का आदेश एक मिसाल कायम करने वाला फैसला है जो सभी कनाडाई राजनेताओं, पुलिस बलों और, सबसे महत्वपूर्ण रूप से मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे खालिस्तानियों को एक शक्तिशाली संदेश देता है।
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