संजीव कुमार, रोहतक
उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के लिए बैंकों के माध्यम से लोन उपलब्ध करवाने के लिए 19 जुलाई से 30 जुलाई तक विभिन्न गांवों में शिविर आयोजित करवाए जाएंगे। इन शिविरों में संबंधित परिवार लोन आवेदन के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन के साथ बीपीएल राशन कार्ड की दो फोटो कॉपी, आधार कार्ड की दो फोटो कॉपी, दो पासपोर्ट आकार के फोटो, जाति प्रमाण पत्र की दो फोटो प्रति, परिवार पहचान पत्र की दो फोटो प्रति आदि दस्तावेज साथ लेकर आये। आवेदक अपना मोबाइल फोन भी साथ रखें।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि निगम द्वारा संबंधित गांवों के अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों में शिविरों के बारे में मुनादी करवाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र परिवार इन योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि निगम द्वारा निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे संबंधित गांवों में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निगम द्वारा 19 जुलाई को बैंसी, 20 जुलाई को गूगाहेड़ी, 22 जुलाई को खरक जाटान, 23 जुलाई को निडाना, 26 जुलाई को सुन्दरपुर, 27 जुलाई को खरैंटी, 28 जुलाई को चांदी, 29 जुलाई को इन्द्रगढ़ तथा 30 जुलाई को टिटौली गांव में शिविरों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने पात्र परिवारों का आह्वद्दान किया कि वे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर में अपने ऋण आवेदन फार्म भरवाये तथा निगम की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाये।
आमजन की समय पर उपलब्ध करवाए सेवाएं : डी.सी.
वहीं, उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा हिदायतें जारी की गई है कि वे हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ताकि आमजनता को समय पर सेवाओं का लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि आमजनता जागरूक हो सके।