Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार को लगाई फटकार

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Bulldozer Action: सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर यूपी सरकार को लगाई फटकार

Supreme Court On Bulldozer Action, (आज समाज) नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना किसी आरोपी या दोषी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने पर कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, यह कार्रवाई ‘चौंकाने वाला और गलत संदेश’ देती है। बता दें कि प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन अन्य घरों को नोटिस देने के 24 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया गया।  बताया गया है कि मालिकों को अपील दायर करने का समय भी नहीं दिया गया।

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हमारी अंतरात्मा को झटका लगा : कोर्ट 

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और तीन अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन्हीं के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुयान की पीठ ने याचिकाकर्ताओं के घरों पर की गई त्वरित कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, बुलडोजर कार्रवाई से हमारी अंतरात्मा को झटका लगा है। आश्रय का अधिकार नाम की कोई चीज होती है, जिसे उचित प्रक्रिया कहा जाता है।

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प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए देने का आदेश 

पीठ ने सरकार को प्रत्येक याचिकाकर्ता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। उन्होंने कहा, ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है ताकि यह प्राधिकरण हमेशा उचित प्रक्रिया का पालन करना याद रखे। प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं को उनके स्वयं के खर्च पर ध्वस्त संपत्तियों के पुनर्निर्माण की अनुमति देगा, बशर्ते कि वे यह वचन दें कि वे निर्दिष्ट समय के भीतर अपील दायर करेंगे, भूखंड पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं लेंगे और किसी तीसरे पक्ष के हितों का निर्माण नहीं करेंगे। यदि उनकी अपील खारिज हो जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को अपने स्वयं के खर्च पर घरों को ध्वस्त करना होगा। याचिकाकर्ताओं को वचनबद्धता दायर करने में सक्षम बनाने के लिए, मामले को स्थगित कर दिया गया।

याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा विध्वंस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने शनिवार देर रात को विध्वंस नोटिस जारी किए और अगले दिन उनके घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे उन्हें कार्रवाई को चुनौती देने का कोई मौका नहीं मिला। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि राज्य ने गलत तरीके से उनकी जमीन को गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद से जोड़ दिया है, जिसकी 2023 में हत्या कर दी गई थी।

राज्य को बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए

न्यायमूर्ति ओका ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था, राज्य को बहुत निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए। राज्य को संरचनाओं को ध्वस्त करने से पहले अपील दायर करने के लिए उन्हें उचित समय देना चाहिए। 6 मार्च को नोटिस दिया गया और 7 मार्च को तोड़फोड़ की गई। अब हम उन्हें फिर से निर्माण करने की अनुमति देंगे।

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए दिशा-निर्देश 

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अखिल भारतीय दिशा-निर्देश निर्धारित किए। दिशा-निर्देशों में किसी भी विध्वंस से पहले संपत्ति के मालिक या कब्जेदार को कम से कम 15 दिन का नोटिस देना शामिल था। दिशा-निर्देश में कहा गया है कि नोटिस में ध्वस्त की जाने वाली संरचना का विवरण और विध्वंस के कारणों को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया जाना चाहिए।

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