Budget 2025 : फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज से होने वाली आय पर TDS की सीमा बड़ी

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Budget 2025 : फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज से होने वाली आय पर TDS की सीमा बड़ी
Budget 2025 : फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज से होने वाली आय पर TDS की सीमा बड़ी

Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट की घोषणा की। यह उनका आठवां बार देश का बजट पेश करने का मौका है, जिसमें 2 अंतरिम बजट और 6 पूर्ण बजट शामिल हैं। आज के बजट में किसानों और मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिली है।

सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों में खुशी की लहर है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट पर अर्जित ब्याज से होने वाली आय पर TDS (स्रोत पर कर कटौती) की सीमा बढ़ा दी है।

नई सीमा जानें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक FD से ब्याज आय पर TDS कटौती की सीमा 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी है। यह बदलाव अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नई सीमा का लाभ केवल गैर-वरिष्ठ नागरिक यानी आम लोगों को ही मिलेगा।

टीडीएस कटौती क्या है?

बैंक या वित्तीय संस्थानों को टीडीएस काटना होगा, अगर किसी वित्त वर्ष में खाताधारक को दिया जाने वाला ब्याज निर्धारित सीमा से अधिक है। यह सीमा वरिष्ठ नागरिकों और गैर-वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग-अलग है।

वर्तमान में, बैंकों को एफडी ब्याज पर 10% की दर से टीडीएस काटना आवश्यक है, लेकिन यह तभी लागू होता है जब खाताधारक ने अपना पैन प्रदान किया हो।

किराए पर टीडीएस कटौती की सीमा भी बढ़ाई गई

इसके अलावा, सरकार ने किराए पर टीडीएस कटौती की सीमा बढ़ा दी है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि किराए पर सालाना टीडीएस सीमा 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की जा रही है।

नतीजतन, संपत्ति मालिकों को केवल 6 लाख रुपये से अधिक की किराये की आय पर टीडीएस का भुगतान करना होगा, जो उन्हें काफी राहत देता है।

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