- वाल्मीकि समाज की भावना आहत होने का आरोप
Bollywood Actess Shilpa Shetty, (आज समाज), नई दिल्ली: राजस्थान हाईकोर्ट ने मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को एक साक्षात्कार के दौरान गलत शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में बड़ी राहत दे दी है। मामला 2013 का है। इंटरव्यू के दौरान ‘भंगी’ कहने पर शिल्पा शेट्टी ने पुलिस एक्शन व कोर्ट केस के अलावा लोगों की ओर से आलोचना भी झेली।
एफआईआर में सलमान का नाम भी
बता दें कि चूरू के कोतवाली थाने में अभिनेत्री के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/SC Act) के तहत मामला दर्ज किया गया और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का नाम भी इसमें दर्ज हुआ था। ‘भंगी’ शब्द के इस्तेमाल को लेकर विरोध के बाद शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर माफी भी मांगी थी। अब हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर कैंसिल कर दी है।
बिना धारा व इंक्वायरी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते
हाल ही में हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान जस्टिस अरुण मोंगा ने साफ-साफ शब्दों में कहा कि बिना धारा व इंक्वायरी के एससी/एसटी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। जस्टिस अरुण मोंगा ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि ‘भंगी’ शब्द जाति शब्द नहीं है और न ही यह जातिसूचक शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संबोधित करते हुए किया गया था।
वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने दर्ज करवाया था केस
बता दें कि वाल्मीकि समाज के अशोक पंवार ने 22 दिसंबर 2017 को चूरू के कोतवाली थाने में सलमान व शिल्पा के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि 2013 में एक टेलीविजन पर इंटरव्यू में शिल्पा और सलमान ने ‘भंगी’ शब्द यूज किया था और इससे वाल्मीकि समाज की भावना आहत हुई है। जांच अधिकारी ने केस दर्ज होने के बाद 18 जनवरी 2018 को नोटिस जारी किया था।
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