Blackjackery-Oxygen Concentrator Navneet Kalra did not get anticipatory bail in the black marketing case: कालाबाजारी-आॅक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले में नवनीत कालरा को नहीं मिली अग्रिम जमानत

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नईदिल्ली। दिल्ली के व्यापारी नवनीत कालरा को दिल्ली कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए आवश्यक आॅक्सीजन उपकरणों को जब्त करने के संबंध में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि आक्सीजन उपकरण दिल्ली स्थित ह्यखान चाचाह्ण समेत उसके कई रेस्त्रां से बरामद किए गए थे। इस संबंध मेंअतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने जमानत याचिका की अर्जी खारिज करने का आदेश दिया। गौरतलब हैकि दिल्ली की अदालत ने बुधवार को आॅक्सीजन सिलिंडर कालाबाजारी के मामले में आरोपी व्यवसायी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाईके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग ने बुधवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष व सरकारी पक्ष के तर्क सुनने केउपरांत अपना फैसला गुरुवार को सुनाने की बात कही थी। बचाव पक्ष की दलील थी कि पुलिस ने गलत तरीके से मामला दर्ज किया है जबकि उसने किसी भी उपकरण की कालाबाजारी नहीं की बल्कि कानून के तहत ही उसे मंगवाकर बेचा जा रहा है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी घटना के समय से ही फरार है और उनके परिसरों से भारी मात्रा में उपकरण बरामद हुए है। मामले की जांच जारी है ऐसे में जमानत आवेदन खारिज किया जाए।