Aaj Samaj (आज समाज), BJP Spokesperson Sambit Patra, नई दिल्ली: मानहानि मामले में गुजरात स्थित सूरत की अदालत द्वारा सांसद राहुल गांधी की याचिका खारिज करने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कोर्ट के राहुल गांधी को सुनाई गई दो साल की सजा के फैसले से गांधी परिवार का घमंड भी टूट गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से ओबीसी समाज से खुशी की लहर है। राहुल मान रहे थे कि वह इस समाज को गाली देकर भी बचकर निकल जाएंगे, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी।
सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे : कांग्रेस
दूसरी ओर कांग्रेस ने कहा कि वह गुजरात की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में राहुल की सजा पर रोक लगाने के आवेदन को खारिज करने के बाद अब दूसरे कानूनी विकल्प देख रही है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट में कहा, हम कानून के तहत अभी भी उपलब्ध सभी विकल्पों का लाभ उठाना जारी रखेंगे।
राहुल को संभलकर बोलना चाहिए था : अदालत
राहुल ने दो साल की सजा के खिलाफ रोक लगाने की मांग की थी। अतिरिक्त सत्र अदालत के न्यायाधीश आरपी मोगेरा ने याचिका पर सुनवाई के दौरान आज कहा कि याचिका खारिज की जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल को संभलकर बोलना चाहिए था, क्योंकि वह सांसद थे और देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष तक रह चुके हैं।
ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी, वह कानूनी रूप से सही
सजा पर रोक लगाने की मांग पर न्यायाधीश मोगेरा ने कहा कि अपीलकर्ता जैसे व्यक्ति से ‘नैतिकता के उच्च स्तर’ की अपेक्षा की जाती है और ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जाती है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने जो सजा दी थी, वह कानूनी रूप से सही थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अपने आदेश में कहा, अपीलकर्ता के मुंह से निकले कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त हैं। अपमानजनक शब्दों का उच्चारण करने और ‘मोदी’ उपनाम वाले व्यक्तियों की तुलना चोरों से करने से निश्चित रूप से मानसिक पीड़ा होगी और शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।
‘मोदी सरनेम’ पर दिया था विवादित बयान
2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान राहुल ने ‘मोदी सरनेम’ पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर क्यों होते हैं। इसी को लेकर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। सूरत की अदालत ने पिछले महीने 23 मार्च को सजा सुनाई थी।
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BJP Spokesperson Sambit Patra The pride of the Gandhi family was broken after Rahul Gandhi was sentenced to two years