Punjab Breaking News(आज समाज), चंडीगढ़ : हजारों करोड़ रुपए के नशा तस्करी के केस में फंसे प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री व अकाली नेता बिक्रम जीत सिंह मजीठिया को राहत मिली है। दरअसल उस केस में जांच में शामिल होने के लिए मजीठिया को एसआईटी ने जो समन भेजे थे उन्हें वापस ले लिया है। समन को अवैध बताते हुए मजीठिया ने हाईकोर्ट में समन किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी।
मजीठिया की तरफ से सीनियर एडवोकेट आरएस चीमा ने हाई कोर्ट को बताया था कि उन्हें भेजे गए समन पूरी तरह गलत हैं, उन्हें बार बार बेवजह बुलाया जा रहा है, अभी तक की जांच में एसआईटी को कुछ नहीं मिला है और यह समन ही अवैध हैं, लिहाजा इसे रद्द किया जाए। सोमवार को सुनवाई शुरू होते ही पंजाब सरकार के सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि समन नोटिस को वापिस लिया जा रहा है।
इसके बाद हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। एसआईटी ने मजीठिया को 25 जून को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था। जिसे मजीठिया ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी। तब सरकार ने कहा था कि उन्हें 8 जुलाई तक पेश होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई आठ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी थी। ज्ञात रहे कि इसी केस में मजीठिया कई माह तक जेल में बंद रहे थे जिसके बाद उन्हों रिहा कर दिया गया।