Anti Paper Leak Bill, (आज समाज), पटना: बिहार पेपर लीक पर अब 10 साल जेल की सजा होगी और इसके साथ ही आरोपी को एक करोड़ रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज प्रदेश विधानसभा में नीतीश सरकार ने बिहार लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक-2024 (एंटी पेपरलीक विधेयक) पास करवाया, जिसमें पेपर लीक मामले में सजा का प्रावधान व जुर्माना है।
पेपर-लीक सीरियस क्राइम घोषित
नीतीश सरकार ने पेपर-लीक को सीरियस क्राइम घोषित कर दिया है। अगर परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थी शामिल होंगे या नियमों का उल्लंघन करेंगे तो उनके दोषी पाए जाने पर नॉन बेलेवल घाराएं लगेंगी। साथ ही 3-10 साल तक सजा और 10 लाख से एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। बिहार सरकार की ओर से ली जाने वाली सारी परीक्षाओं पर यह कानून लागू होगा।
डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे जांच
बिहार लोक परीक्षा विधेयक-2024 के प्रावधान के अनुसार, पेपरलीक केस की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। प्रदेश सरकार किसी भी जांच एजेंसी से इस मामले की जांच करवा सकती है। अगर कोई व्यक्तियों का समूह, जो सर्विस प्रोवाइडर से मिलीभगत में शामिल होगा, उनसे 5-10 की सजा और एक करोड़ रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी।
परीक्षा लेने वाली एजेंसी पर भी शिकंजा
परीक्षा लेने वाली एजेंसी ने गड़बड़ी की आशंका होने के बावजूद कुछ नहीं किया तो उनपर एक करोड़ रुपए तक का जुमार्ना लगेगा। साथ ही परीक्षा फीस व अन्य खर्च भी वसूल ली जाएगी। अगले चार साल तक के लिए परीक्षा आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।