हरियाणा

Punjab-Haryana High Court News: बिग बॉस फेम शहनाज गिल को हाईकोर्ट से मिली राहत

हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया कांट्रैक्ट, म्यूजिक कंपनी ने दायर किया था केस
Chandigarh News (आज समाज) चंडीगढ़: बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गायिका व अभिनेत्री शहनाज गिल को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके और एक म्यूजिक कंपनी के बीच हुए अनुबंध को अवैध करार देते हुए खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि अनुबंध की स्वतंत्रता पक्षों के बीच समानता पर आधारित होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि समझौता संघर्ष के दिनों में जल्दबाजी में किया गया था, किसी एक कंपनी के लिए गायक को गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने शहनाज के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादियों की लंबी चुप्पी से प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि उन्होंने समझौते को रद्द मान लिया था। ऐसे में यह समझौता रद्द किए जाने योग्य मानते हुए हाईकोर्ट ने गिल के खिलाफ कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया। सज्जन कुमार दुहन व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मोहाली की अदालत की ओर से जारी 29 अगस्त, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता सिमरन म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक है और उसने शहनाज के साथ समझौता किया था कि वह केवल उसकी कंपनी के लिए गीत गाएंगी। वर्ष 2019 में शहनाज को बिग बॉस 13 में प्रतिभागी के तौर पर शामिल किया गया था और 27 सितंबर, 2019 को बिग बॉस हाउस में प्रवेश किया था।

बिग बॉस में जाने से पहले हुआ था कांट्रैक्ट

बिग बॉस में शामिल होने से ठीक दो दिन पहले याची ने गिल से अनुरोध किया था कि वह गिल से भविष्य के काम को लेकर कांट्रैक्ट करना चाहते हैं। गिल के अनुसार बार-बार अनुरोध करने पर उन्होंने जल्दबाजी में उस कांट्रैक्ट पर साइन किए और बिग बॉस हाउस के लिए रवाना हो गईं। बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद उनके पास काम के कई प्रस्ताव आए, लेकिन सिमरन म्यूजिक कंपनी प्रस्ताव देने वालों को ई मेल करने लगी कि शहनाज गिल का उनके साथ अनुबंध है और उनकी इजाजत के बिना शहनाज किसी अन्य कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती।

शहनाज ने कंपनी को भेजा कानूनी नोटिस

गिल ने कंपनी को 25 दिसंबर, 2020 को एक कानूनी नोटिस भेजा। इसमें बताया गया कि समझौता गलत बयानी का परिणाम था और इसे लागू नहीं किया जा सकता। गिल ने कहा कि उसने इस समझौते को रद्द कर दिया है और वह किसी भी तरह से उससे बंधी नहीं हैं। इसके बाद कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया और गिल को लगा कि विवाद सुलझ गया है। दो वर्षों तक बिना किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप के गानों के विज्ञापन, म्यूजिक वीडियो, रिएलिटी शो, फिल्में आदि में काम किया। कंपनी ने अब अचानक म्यूजिक वीडियो घणी स्याणी के स्वामित्व पर सवाल उठा दिया जिसे देसी म्यूजिक फैक्टरी ने बनाया था और दिसंबर 2022 में रिलीज किया गया था। कंपनी के विवाद उठाने पर यूट्यूब ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार गाने को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। वीडियो के 24 मिलियन व्यूज तक पहुंचने के बावजूद निमार्ता यूट्यूब से सभी राजस्व से वंचित हो गए।

Rajesh

Recent Posts

Sheikh Hasina: सत्ता से बेदखल होते ही रची थी मेरी और बहन रेहाना की हत्या की साजिश, हम 20-25 मिनट के अंतर पर बचे

Sheikh Hasina Facebook Post, (आज समाज, ढाका: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ने…

9 minutes ago

Punjab News: 20 जनवरी को होगा पंजाब के लुधियाना के मेयर का चयन

जनरल हाउस की मीटिंग के बाद पार्षदों को दिलाई जाएगी शपथ Punjab News (आज समाज)…

19 minutes ago

Delhi News: दिल्ली में फिलहाल नहीं लागू होगी आयुष्मान योजना

दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार के साथ एमओयू साइन करने के हाईकोर्ट के आदेश पर…

32 minutes ago

Israel Hamas War: इजराइल ने युद्ध विराम को दी मंजूरी, बंधकों को रिहा करेगा हमास

Updates On Israel Hamas Conflicts, (आज समाज, तेल अवीव: इजराइल ने गाजा पट्टी में संघर्ष…

37 minutes ago

Panipat News: पानीपत में आज जनसुनवाई करेंगे हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा

पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस दोपहर 12 बजे तक लगाएंगे जनता दरबार Panipat News (आज समाज) पानीपत:…

47 minutes ago

Faridabad News: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से फरीदाबाद में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने की मांग की

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने की मुलाकात…

53 minutes ago