पकंज सोनी, भिवानी:
स्वामित्व योजना के तहत आने वाली जमीन रजिस्ट्री कर उनके मालिकों का जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है। लाल डोरा की जमीन की जमीन की रजिस्ट्री के लिए जमीन के मालिक अपने ग्राम सचिव से संपर्क करें। यदि रजिस्ट्री करवाने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वे अपने संबंधित बीडीपीओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से संपर्क करें। फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है वे जिला राजस्व अधिकारी और एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। ये जानकारी उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने शनिवार को लघु सचिवालय स्थित क्रॉंफ्रेंस हॉल में में राजस्व विभाग के अधिकारियों को लाल डोरा से संबंधित जरूरी निर्देश देते हुए दी। इस दौरान राजस्व विभाग के प्रधान सचिव संजीव कौशल ने वीसी के माध्यम से प्रदेशभर के जिलाधिकारियों व राजस्व अधिकारियों को लाल डोरा से मुक्ति के लिए स्वामित्व योजना के तहत जमीन की रजिस्ट्री करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। वीसी के दौरान उपायुक्त श्री आर्य ने कहा कि स्वामित्व योजना सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकार द्वारा लाल डोरा के तहत जमीन की रजिस्ट्री बनाकर मालिकाना हक दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री बनने से लोग अपनी जमीन के मालिक बनेंगे, जिससे वे ऋण आदि ले सकेंगे।
उपायुक्त श्री आर्य ने बताया कि जिला के 162 गांवों में स्वामित्व योजना के तहत 59 हजार 612 प्रोपर्टी की पहचान की गई है। इनमें से 41 गांवों में 1471 लोगों ने ही अपनी जमीन की रजिस्ट्री बनवाई है। उन्होंने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री बनाने का काम ऑफ लाईन किया जा रहा है। जमीन का मालिक कभी भी तहसील में जाकर अपनी लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री बनवा सकता है। जमीन की रजिस्ट्री बनने के बाद उसको पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।
गांवों में लोगों को जागरूक करने के निर्देश उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश देते हुए कहा कि लोगों का स्वामित्व योजना के बारे में जागरूक करना जरूरी है ताकि वे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम सचिव अपने-अपने संबंधित गांव में चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवाएं और लाल डोरा के तहत आने वाले लोगों से संपर्क करके जमीन की रजिस्ट्री करवाएं।
आने वाले शनिवार और रविवार को तहसील कार्यालय खुले रहेंगे
उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले शनिवार और रविवार को तहसील कार्यालय खुले रहेंगे, जिसमें लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री बनाने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री बनवाने के लिए लोग अपने ग्राम सचिव से संपर्क करें। यदि किसी प्रकार की दिक्तत आती है तो वे अपने संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ से संपर्क करें। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो वे जिला राजस्व अधिकारी और अपने क्षेत्र के एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपनी लाल डोरा के तहत आने वाली जमीन की रजिस्ट्री बनवाने की अपील की है। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को 15 दिन के अंदर इस कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार, डीआईओ पंकज बजाज, बीडीपीओ रविंद्र दलाल, लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता एलओ अनूप सिंह सहित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।