पवन शर्मा, भिवानी :
राज्य सूचना आयोग ने आरटीआई कार्यकर्त्ता को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाने और तथ्य छिपाने के मामले में स्वास्थ्य विभाग भिवानी में तैनात तीन स्वास्थ्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरटीआई के सेक्शन 20 (1) के तहत जारी किए गए नोटिस में 16 अगस्त तक तीनों को सूचना देने में हुई देरी का जवाब आयोग के समक्ष देने और 31 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर आयोग के समक्ष पेश होने के आदेश दिए हैं।
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल सिंह परमार ने भिवानी सिविल सर्जन कार्यालय से कोविड-19 के तहत जिले में मिले बजट और कोविड रोगियों के उपचार में खर्च किए गए बजट की आरटीआई के तहत 23 जून 2020 को जानकारी मांगी थी। लेकिन निर्धारित समय में कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद राज्य सूचना आयोग के समक्ष अपील की गई। जिस पर सूचना आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए भिवानी सिविल सर्जन कार्यालय में तैनात डिप्टी सिविल सर्जन डा. कृष्ण कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन डा. हरेंद्र व डिप्टी मेडिकल सुपरिडेंट डा. संदीप को आरटीआई के सेक्शन 20(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सूचना आयोग ने तीनों ही स्वास्थ्य अधिकारियों को 16 अगस्त तक सूचना आयोग के समक्ष सूचना देने में की गई देरी का जवाब देने के आदेश दिए हैं वहीं इन तीनों स्वास्थ्य अधिकारियों को 31 अगस्त को व्यक्तिगत तौर पर सूचना आयोग के समक्ष पेश होने के भी आदेश दिए हैं। बृजपाल सिंह परमार ने बताया कि आरटीआई के सेक्शन 20 (1) में सूचना नहीं देने वाले अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का जुमार्ना लगाने व विभागीय कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।