(Bhiwani News) लोहारू। स्थानीय राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लीगल लिट्रेसी क्लब द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जानकारी देते हुए लीगल लिटरेसी क्लब के नोडल अधिकारी राजीव वत्स ने बताया कि कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर दीपक जांगड़ा ने विद्यालय में विद्यार्थियों को कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी तथा बताया कि तीन नए अपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए है।
बताया कि एफआईआर कैसे और कहां दर्ज करवा सकते हैं, किस प्रकार से कानूनी जानकारी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं
अब इंडियन पैनल कोड आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल कोड अर्थात सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गया है। नए कानून लागू होने बाद जो धाराएं अपराध की पहचान बन चुकी थी उनमें भी बदलाव होगा। अधिवक्ता मनोज ठोलिया ने बताया कि एफआईआर कैसे और कहां दर्ज करवा सकते हैं, किस प्रकार से कानूनी जानकारी हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं। प्राचार्य राजीव आर्य ने भी छात्रों को कानूनी जानकारी से अवगत कराया तथा कहा कि समय समय पर होने वाले परिवर्तनों की जानकारी हम सभी के लिए उपयोगी है। इस अवसर पर प्रवक्ता सुरेश कुमार, सुनीता, सुमित कुमार सहित समस्त लीगल लिट्रेसी के सदस्य आदि उपस्थित रहे।
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