- निष्पक्ष जांच नहीं होने पर धरना देने की दी चेतावनी
- 3 नवंबर 2023 को दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर दोषियों के खिलाफ हो कार्रवाई
(Bhiwani News) लोहारू। लोहारू में कथित कबालों की भेंट चढ़ी अस्थाई सब्जी मंडी जमीन मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नगर के लोगों में प्रशासन व कब्जाधारियों को लेकर रोष व्याप्त है। इस मामले में लोहारू के गणमान्य लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलकर सीबीआई जांच की मांग कर चुके हैं।
ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी गई
इसी मामले को लेकर शुक्रवार को लोहारू सब्जी मंडी एसोसिएशन व नगर के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उक्त जमीन की कथित फर्जी रजिस्ट्री की जांच की मांग करते हुए 3 नवंबर 2023 को दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार व प्रशासन को चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द ही इसका समाधान नहीं हुआ तो नगर के लोग धरने पर बैठने के लिए मजबूर होंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।
उल्लेखनीय है कि पुराने कबालों के आधार पर लोहारू शहर की सबसे बेशकीमती कथित जमीन बस स्टैंड से रेलवे रोड के बीच 66 सौ गज भूमि की मलकियत को लेकर लोहारू में कई वर्षों से विवाद चला आ रहा है। इस कथित जमीन पर वर्ष 2009 में महेंद्र जयपुरिया परिवार के लोगों द्वारा दावा किया गया था। जयपुरिया परिवार के लोगों ने इस भूमि को नीतू दहिया डीड नंबर 1515 दिनांक 14 मार्च 2019 को बिक्री कर दिया था।
इस जमीन की जिस रजिस्ट्री के आधार पर नीतू दहिया ने हाईकोर्ट से कब्जे कार्रवाई के आदेश लिए हैं उस रजिस्ट्री को लेकर उपायुक्त ने संबंधित तहसीलदार, क्रेता व विक्रेता के खिलाफ गलत तरीके से रजिस्ट्री करने का केस भी दर्ज किया था। जिसकी एफआईआर नंबर 311 है जो दिनांक 3 नवंबर 2023 को लोहारू थाना में दर्ज करवा रखा है।
इसके अनुसार कबालों में रेलवे स्टेशन से बस स्टेंड तक का कोई जिक्र नहीं है जबकि रजिस्ट्री में तहसीलदार द्वारा रेलवे स्टेशन से बस स्टेंड तक का जिक्र किया गया जो कि गलत है इसमें वसीका नवीस का नाम दर्ज है परंतु के भी कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं हैं तथा तहसीलदार द्वारा भी इस गलती को स्वीकार किया जा चुका है। इसके अलावा रजिस्ट्री के समय गवाह के तौर पर स्थानीय निवासी के हस्ताक्षर भी नहीं है। इसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा यह एफआईआर दर्ज करवाई गई थी।
मामले में 13 मार्च 2025 को होनी है सुनवाई:-
वहीं इसी मामले में एक जनहित याचिका नंबर सीडब्ल्यूपी-5516-2024 निवर्तमान नपा चेयरमैन दौलतराम सोलंकी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य को लेकर माननीय हाईकोर्ट में दायर की गई थी जो अभी विचाराधीन है। जिसकी सुनवाई 13 मार्च 2025 को होनी है। जिसमें उपायुक्त को आगामी आदेशों तक उक्त भूमि का डिमार्केशन कर स्टेट्स रिपोर्ट आगामी सुनवाई से पहले देने के आदेश दिए हुए हैं।
ऐसे में यह मामला विवादों के घेरे में हैं। फिलहाल, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और लोहारू के लोग इसे लेकर प्रशासन और सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। शुक्रवार को स्थानीय निवासियों ने एसडीएम को ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तथा मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। यदि प्रशासन ने सोमवार तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो कानून के दायरे में रहकर धरना देंगे जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की होगी।
एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि लोहारू सब्जी मंडी की जमीन का मामला बड़ा पेचीदा है तथा इस विवादित जमीन के मामले में प्रशासन द्वारा हर पहलू की बारीकी से निष्पक्ष जांच की जाएगी तथा मामले में माननीय न्यायालय में प्रशासन हर तरह की कानूनी सलाह के साथ पूरी पैरवी करेगा।
यह भी पढ़ें : Jind News : सरकारी विभागों के निजीकरण किए जाने पर बिजलीकर्मियों ने किया प्रदर्शन