Bhiwani News : भिवानी में कानूनी दिशाएं कार्यक्रम में बच्चों को दी कानूनी जानकारी

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Bhiwani News : भिवानी में कानूनी दिशाएं कार्यक्रम में बच्चों को दी कानूनी जानकारी
कानूनी दिशाएं कार्यक्रम को संबोधित करते सीजेएम पवन कुमार।
  • बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना शिक्षकों की जिम्मेवारी : सीजेएम पवन

(Bhiwani News) भिवानी। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के तत्वावधान में आज वीरवार को भिवानी के हलवासिया स्कूल में कानूनी दिशाएं कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के निर्देशानुसार और सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

स्कूली बच्चों को कानून की जानकारी देना समय की आवश्यकता

इस कार्यक्रम में जिले के सभी स्कूलों के मुखिया और खंड समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) शामिल रहे। इस अवसर पर सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार ने कहा कि स्कूली बच्चों को कानून की जानकारी देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना शिक्षकों की जि़म्मेदारी है। यदि बच्चें कानूनी प्रावधानों को समझेंगे तो वे अपने अधिकारों की रक्षा करने के साथ-साथ जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षक ही वे स्तंभ हैं, जो ब’चों को सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं।

विधिक साक्षरता किसी भी समाज की रीढ़ 

सीजेएम-कम-सचिव पवन कुमार ने बताया कि विधिक साक्षरता किसी भी समाज की रीढ़ होती है। यदि विद्यार्थी कम उम्र से ही कानूनी जानकारी रखते हैं, तो वे समाज में व्याप्त अपराधों से बच सकते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में साइबर क्राइम, पॉस्को, जेजे एक्ट, बाल श्रम, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, नशा और लैंगिक शोषण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को इन विषयों पर संवेदनशील और जागरूक बनाना आवश्यक है।

सीजेएम पवन व भिवानी के खंड शिक्षा अधिकारी शिवकुमार तंवर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि वे केवल विषयों की पढ़ाई तक सीमित न रहें, बल्कि बच्चों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक करें। स्कूलों में विधिक जागरूकता क्लब बनाए जाने की भी आवश्यकता है, जिससे बच्चों को निरंतर कानून की जानकारी मिलती रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थाई लोक अदालत, नालसा द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी जानकारी दी गई।

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