(Bhiwani News) भिवानी। जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान द्वारा डीबीए की कोषाध्यक्ष अधिवक्ता प्रिया लेघां पर लगाए गए फाइन मामले में बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने प्रधान पर फटकार लगाते हुए प्रिया लेघां पर लगाए फाइन को रद्द करते हुए प्रधान पर ही 10 हजार रुपये का फाइन लगाने का ऑर्डर जारी किया है।
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिवक्ता प्रिया लेघां ने बताया कि बीते वर्ष हुए जिला बार एसोसिएशन के चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों ने एक मीटिंग में यह फैसला लिया था कि कोर्ट परिसर में लगे होर्डिंग्स व बैनर को हटाया जाए, जिसके बाद सभी अधिवक्ताओं ने अपने-अपने होर्डिंग्स व बैनर हटा लिए, लेकिन प्रधान सत्यजीत पिलानिया ने हठधर्मिता अपनाते हुए अपना होर्डिंग नहीं हटाया।
अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मीटिंग आयोजित कर तुरंत प्रभाव से प्रधान का होर्डिंग हटा दिया
जिस पर उनके द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई तथा अधिवक्ता प्रिया लेघां ने अन्य अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मीटिंग आयोजित कर तुरंत प्रभाव से प्रधान का होर्डिंग हटा दिया। जिस बात से बिफरे जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान ने उन पर कार्रवाई करते हुए होर्डिंग हटाने पर 31 हजार रुपये का फाइन थौंप दिया।
अधिवक्ता प्रिया लेघां ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा को की तथा अब बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने 18 दिसंबर को आदेश पारित करते हुए जिला बार एसोसिएशन भिवानी के प्रधान सत्यजीत पिलानिया को फटकार लगाई तथा अधिवक्ता प्रिया लेघां पर लगाए गए फाइन को रद्द करते हुए प्रधान को ही 10 हजार रुपये बतौर फाइन प्रिया लेघां को दिए जाने के निर्देश दिए है।
इस मौके पर अधिवक्ता प्रिया लेघां ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी से फाइन राशि वसूलना नहीं था, उन्होंने बस मनमाने रवैये के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि उन्हे मिलने वाली फाईन राशि को भविष्य में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के लिए ही जमा करवाएंगी।
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