Bhiwani News : जिला के सभी सरकारी अधिकारी व कर्मचारी राजनीतिक गतिविधियों से रहें दूर : महावीर कौशिक

0
161
All government officials and employees of the district should stay away from political activities
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक।

(Bhiwani News) भिवानी। डीसी एवम जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने जिला के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्वयं को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखें। किसी भी राजनीतिक पार्टी या  प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हों। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी राजनीतिक गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारियों  को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी, शौचालय और रैंप आदि सुविधा सुनिश्चित करें।

सभी रिटर्निंग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पोलिंग स्टेशनों का स्वयं करें निरीक्षण

जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कोशिक ने कहा है कि विधानसभा आम चुनाव 2024 लोकतंत्र का पवित्र पर्व है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में एक अक्टूबर की बजाए 5 अक्टूबर को मतदान करवाने का निर्णय लिया है। जिला प्रशासन द्वारा निष्पक्ष शांतिपूर्वक और पारदर्शिता से चुनाव करवाने के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं। सभी पोलिंग बूथों पर सभी जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी और कर्मचारियों की टीमों  गठन किया गया है। सभी टीमों को उनके कार्यों से संबंधित जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा हैं। जिला प्रशासन का हर संभव प्रयास कि जिला में कहीं भी आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन ना हो, इसके लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं। इनके द्वारा उनके संबंधित क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघना से संबंधित जो भी शिकायतें टीमों के संज्ञान में आती हैं या जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए टोल फ्री नंबर 1950 पर आती हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।

जिला के सभी पोलिंग स्टेशनों पर सुनिश्चित करें मूलभूत जनसुविधाएं

उन्होंने कहा है कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के मध्यनजर जिला के सभी विभागों के कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  चुनाव के इस महापर्व में उनके विभागों के चुनाव से सम्बंधित कार्यो को सुचारू रूप से पूर्ण करवाएं तथा जिला निर्वाचन कार्यालय/ रिटर्निंग अधिकारी द्वारा लगाई गई चुनाव से सम्बंधित किसी भी प्रकार की ड्यूटी का निर्वहन पूरी निष्ठा व ईमानदारी से करें ताकि चुनाव सफल एवं शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सकें, जो हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपने आपको किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों जैसे कि राजनीतिक दलों के प्रचार-प्रसार, बूथ एजेंट, चुनाव एजेंट व मतगणना एजेंट बनने से दूर रहें। उन्होंने बताया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 129  के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो चुनाव के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त अधिकारी या क्लर्क है, वह चुनाव के संचालन व प्रबंधन में किसी उम्मीदवार के चुनाव की सम्भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य (वोट देने के अलावा) नहीं करेगा।