(Bhiwani News) भिवानी। हरियाणा राज्य विधिक सेवायें प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में 22882 केसो का निपटान किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि शनिवार को जिला मुख्यालय के अलावा तोशाम, सिवानी व लोहारू न्यायिक परिसर में भी इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में 9 करोड़ 3 लाख 51 हजार 119 रुपये की कुल राशि का किय निपटान
सीजेएम पवन कुमार ने बताया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है जो भारत में बदलते समय के साथ एक प्रणाली के रूप में स्थापित हुई है। लोक अदालतें न केवल लंबित विवाद या पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि यह सामाजिक सद्भाव को भी सुनिश्चित करती है।
विवाद के निपटारे के अलावा, पक्षकारों को मामलों की उनके द्वारा भुगतान की गई अदालती फीस की वापसी का लाभ होता है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पवन कुमार ने कहा कि लोक अदालत में अपराधिक मोटर वाहन दुर्घटना, पारिवारिक मामले, चालान, बैंक ऋण, दीवानी मामले, चेक बाउंस, राजस्व आदि से संबंधित मामले रखे गए।
उन्होंने बताया इस आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भिवानी की लोक अदालत में रखे गए कुल 33 हजर 378 में से 22 हजर 882 मामलों का निपटारा किया गया तथा 9 करोड़ 3 लाख 51 हजार 119 रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया। जो कि लोहारू में 77 में से 51, तोशाम में 103 में से 61, सिवानी में 261 में से 235 मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया।
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