एक अगस्त को ईडी ने किया था गिरफ्तार, तब से जेल में थे पूर्व मंत्री
Punjab News (आज समाज), चंडीगढ़ : प्रदेश में हुए कथित टेंडर घोटाले में फंसे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत भूषण आशु को हाईकोर्ट ने राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। ज्ञात रहे कि टेंडर घोटाला कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था और इसमें आशु की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उन्हें उनके घर से एक अगस्त को गिरफ्तार किया था। तभी से आशु जेल में थे।
वर्ष 2022 में कुछ ट्रांसपोर्ट मालिकों और ठेकेदारों ने पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर अनाज परिवहन टेंडर घोटाले में कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। इसकी शिकायत विजिलेंस को की गई थी। धन शोधन में शामिल व्यक्तियों की संपत्तियों को कुर्क किया गया, संपत्तियों में लुधियाना, मोहाली, खन्ना और पंजाब के अन्य भागों में स्थित अचल संपत्तियां, एफडीआर, सोने के आभूषण, और बैंक खातों के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं।
इस मामले में पंजाब विजिलेंस ने सबसे पहले ठेकेदार तेलू राम और दो अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाद में इस केस में आशु का नाम भी शामिल किया गया। 22 अगस्त 2022 को विजिलेंस ने लुधियाना में छापा मारकर उसे सैलून में बाल कटवाते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि अनाज ढुलाई टेंडर घोटाले में आरोपी अनाज मंडियों में वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर माल की ढुलाई करता था। इतना ही नहीं टेंडर लेने से पहले विभाग में वाहनों के गलत नंबर लिखवाए जाते थे।
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