Benjamin Arrest Warrant: अमेरिका ने खारिज किया इजरायली पीएम के खिलाफ जारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का वारंट

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Benjamin Arrest Warrant: अमेरिका ने खारिज किया इजरायली पीएम के खिलाफ जारी वारंट
Benjamin Arrest Warrant: अमेरिका ने खारिज किया इजरायली पीएम के खिलाफ जारी वारंट

Arrest Warrant Against Benjamin Netanyahu, (आज समाज), वाशिंगटन/हेग: अमेरिका ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट खारिज कर दिया है। हेग स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) ने इजरायली पीएम व वहां के रक्षा मंत्री के खिलाफ लेबनान और गाजा पट्टी में जारी संघर्ष के दौरान कथित तौर पर किए गए युद्ध अपराधों को लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

कोर्ट के पास मामले का अधिकार क्षेत्र नहीं

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के फैसले को मूल रूप से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास इस मामले का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमास के सैन्य नेता मोहम्मद दीफ़ के लिए भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

हाल ही में संपन्न चुनाव जीतने के बाद ट्रम्प प्रशासन के तहत आने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, माइक वाल्ट्ज ने इजरायल के लिए समर्थन व्यक्त किया और संकेत दिया कि जनवरी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और संयुक्त राष्ट्र के यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह का कड़ा जवाब दिया जाएगा।

 इजरायल ने लोगों को नरसंहार करने वाले आतंकियों से  बचाया

माइक वाल्ट्ज ने कहा, ICC की कोई विश्वसनीयता नहीं है। इजरायल ने अपने लोगों और सीमाओं को नरसंहार करने वाले आतंकियों से कानूनी रूप से बचाया है। यूरोपीय संघ ने कहा कि तीनों-बेंजामिन नेतन्याहू, योआव गैलेंट और  मोहम्मद दीफ़ को गिरफ्तार करने का आईसीसी का फैसला बाध्यकारी है और इसे लागू किया जाना चाहिए। बता दें कि मोहम्मद दीफ़ इब्राहिम अल-मसरी उर्फ़ मोहम्मद दीफ इज्ज एड-दीन अल-कस्साम ब्रिगेड का प्रमुख है, जो हमास की सैन्य-आतंकवादी शाखा है।

यूएस ने सीजफायर पर पेश प्रस्ताव पर वीटो किया

आईसीसी ने कहा है कि कोर्ट के पास यह मानने के लिए उचित आधार है कि नेतन्याहू व योआव गाजा पट्टी में भुखमरी पैदा करना चाहते हैं, इसलिए इसकी जिम्मेदारी उन पर ही दी जाती है। बता दें अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनसीसी) में गाजा में सीजफायर के लिए पेश प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है।

इस प्रस्ताव के मुताबिक, गाजा में तत्काल प्रभाव से बगैर किसी शर्त व स्थायी तौर युद्ध खत्म किया जाना चाहिए। साथ ही हमासा द्वारा बनाए सभी बंधकों को तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जना चाहिए। यूएनसीसी के 15 में से 14 सदस्यों ने गाजा में युद्ध विराम के प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग की थी।

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