Bengal Police Orders: कोलकाता में 144 लागू, 7 दिन तक धरना प्रदर्शन पर रोक

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Bengal Police Orders कोलकाता में 144 लागू, 7 दिन तक धरना प्रदर्शन पर रोक
Bengal Police Orders : कोलकाता में 144 लागू, 7 दिन तक धरना प्रदर्शन पर रोक

Woman Doctor Rape & Murder Case, (आज समाज), कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दी है। पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल ने बताया कि शहर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 (सीआरपीसी की पूर्व धारा 144) लागू कर दी गई है और यह आदेश 18 अगस्त से अगले 7 दिन तक प्रभावी रहेंगे। गौरतलब है कि कोलकाता में स्थित सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और इस बीच स्थानीय पुलिस ने शहर में 144 लागू करने का निर्णय लिया है।

जानिए पुलिस कमिश्नर के आदेश में क्या हैं हिदायतें

पुलिस आयुक्त के आदेश में कहा गया है कि निर्दिष्ट क्षेत्र में रैलियां, बैठकें, जुलूस, धरना, प्रदर्शन और पांच या अधिक व्यक्तियों की गैरकानूनी सभा निषिद्ध है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति हथियार लाता या ले जाता पाया गया या शांति भंग करने की कोशिश करता मिला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विश्वनीय स्रोतों से प्राप्त जानकारी के बाद पुलिस ने शहर में प्रतिबंध लगाया गया है। इनपुट से जनता या किसी संगठन के एक वर्ग द्वारा हिंसक प्रदर्शनों, रैलियों और बैठकों के लिए पर्याप्त कारणों का संकेत मिला है, जिससे सिटी में शांति भंग होने की संभावना है।

9 अगस्त को मिला था महिला डॉक्टर का अर्धनग्न शव

बता दें कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमीनार हॉल में 9 अगस्त को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। पोस्टमॉर्टम में डॉक्टर से दुष्कर्म के बाद हत्या की पुष्टि हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने न्याय की मांग को लेकर देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी।

भीड़ ने बुधवार को की थी तोड़फोड़

आरजी कर कॉलेज में विरोध स्थल और अस्पताल परिसर में भीड़ ने बुधवार को तोड़फोड़ की थी। इस दौरान कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने के साथ ही कॉलेज की संपत्ति और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा था।