Banks cannot charge on failed transactions – RBI: बैंक फेल ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं वसूल सकते-आरबीआई

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नई दिल्ली। एटीएम बैंकिंग के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। आप कहीं से भी पैसे निकाल सकते हैं। एटीएम की सुविधा आने के बाद से बैंक कें अंदर भीड़ कम हुई थी। लोगों को इस सुविधा से बहुत लाभ हुआ है। लेकिन एटीएम से पैसे निकालने के लिए ट्राजेक्शन सीमित है। लिमिट से ज्यादा बार एटीएम का इस्तेमाल करने पर चार्ज लगता था। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को राहत दी है। एटीएम ट्रांजेक्शन में फेल ट्रांजेक्शन जैसी परेशानी का सामना ग्राहक अक्सर करते हैं। बैंक ऐसी फेल ट्रांजेक्शन गिनती करते हैं जिसके कारण ग्राहकों के फ्री ट्रांजेक्शन कम हो जाते हैं। अब एटीएम इस्तेमाल करने के नियमों को लेकर आरबीआई ने नियम जारी किए हैं जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। अब बैंक नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे बैलेंस की जानकारी, चेक बुक अप्लाई, टैक्स पेमेंट या फंड ट्रांसफर को एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। यानी ये अब फ्री ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा बैंक फेल ट्रांजेक्शन को भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। पिन वैलिडेशन की वजह से एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने को भी एटीएम ट्रांजेक्शन में नहीं गिना जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक फेल ट्रांजेक्शन पर चार्ज नहीं वसूल सकते। बता दें कि ज्यादातर बैंक 5 से 8 फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन देते हैं। इसके बाद बैंक चार्ज वसूलता है।