- चटगांव कोर्ट में हुई याचिका पर सुनवाई
Spiritual leader Chinmoy Krishna Das News, (आज समाज), ढाका: बांग्लादेश में जेल में आध्यात्मिक नेता (हिंदू संत) चिन्मय कृष्ण दास (Chinmoy Krishna Das) को राहत नहीं मिली है। चटगांव की अदालत में आज उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश सैफुल इस्लाम ने पूर्व इस्कॉन नेता चिन्मय दास के वकील द्वारा याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि वकील के पास चिन्मय की ओर से पेश होने का पावर आफ अटॉर्नी नहीं था।
कट्टरपंथियों ने दी है वकीलों को केस न लड़ने की धमकी
सरकारी वकील मोफिजुर हक भुइयां ने बताया कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सत्र न्यायाधीश सैफुल इस्लाम ने जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि कोई वकील चिन्मय की तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था। इसका कारण यह था कि इस्लामी कट्टरपंथियों ने वकीलों को धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी भी वकील ने चिन्मय का केस लड़ा तो उसकी सार्वजनिक तौर पिटाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के वकील रवींद्र घोष ने एक सप्ताह बाद चिन्मय के लिए कानूनी मदद की मांग की थी।
राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा झंडा लहराने का आरोप
चटगांव की अदालत ने इससे पहले पिछले महीने 3 दिसंबर को जमानत पर सुनवाई की थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से समय याचिका दायकर करने पर अगली सुनवाई 2 जनवरी के लिए तय की गई थी। चिन्मय दास पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा झंडा लहराने का आरोप है। जानकारी के अनुसार चिन्मय ने 25 अक्टूबर को चटगांव में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज पर भगवा झंडा फहराया है।
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