सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर  प्रतिबंध

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ban on single use plastic

मनोज वर्मा, कैथल:

आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह से प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस नियम का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। डीसी डॉ. संगीता तेतरवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जिला वासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचने के लिए कपड़े का थैला या अन्य विकल्प अपनाने का आह्वान किया है।

सिंगल यूज प्लास्टिक से बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। डीसी ने बताया कि सरकार एवं एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।

सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर यह रहेंगे नियम

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी राजेंद्र ने जानकारी देते हुए नए निर्देशों के तहत कैरीबैग की मोटाई 75 माइक्रोन से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पैकिंग में इस्तेमाल होने के लिए प्लास्टिक से निर्मित मल्टीलेयर पैकेजिंग की शीट की मोटाई 50 माइक्रोन से नीचे नहीं होनी चाहिए। वहीं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण कमेटी से पंजीकृत उत्पादक को कोई निर्माता रॉ-मैटेरियल नहीं देगा। गुटखा, पान मसाला या तंबाकू उत्पादों की भी प्लास्टिक निर्मित सैचेट में भंडारण, पैकिंग व बिक्री भी नहीं की जा सकेगी। इसी तरह 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक स्टिक, ईयर बडस, गुब्बारे, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट के लिए थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट कप, ग्लास, अन्य बर्तन जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे, स्वीट बॉक्स की रैपिंग, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैक प्लास्टिक व पीवीसी बैनर पर भी प्रतिबंध रहेगा।

आजादी के अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए 19 तरह से प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।

 

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