Aaj Samaj (आज समाज),Ban On Sale Of Liquor,नीरज कौशिक, नारनौल: लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर जिला में 23 मई को सांय 6.00 बजे से 25 मई मतदान समाप्ति तक ड्राई-डे रहेगा। चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की बिक्री भी बन्द हो गई है। इन 48 घंटों में जिला में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। इसके अलावा मतगणना के दिन 4 जून को मतगणना समाप्त होने तक भी इसी प्रकार पाबंदी रहेंगी।
भिवानी-महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र की रिटर्निंग ऑफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने हरियाणा शराब लाइसेंस नियम, 1970 के नियम 37(10) के प्रावधानों के अनुसरण के तहत ये आदेश जारी करते हुए जिला में तैनात आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे मतदान सम्पन्न होने से 48 घंटे पहले से ही जिला में शराब की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी।
मतगणना के दिन 4 जून को मतगणना समाप्त होने तक बंद रहेंगी। गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने और भंडारण पर आबकारी कानूनों में निर्धारित प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा।
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