Haryana News Chandigarh (आज समाज) चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) को झटका देते हुए रिश्वतखोरी मामले में आरोपित एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया की गिरफ्तारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने दहिया की अग्रिम जमानत की मांग पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। हाई कोर्ट ने ब्यूरो व सरकार को नोटिस जारी कर नौ अगस्त तक जवाब दायर करने का भी आदेश दिया है। दहिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अग्रिम जमानत की मांग की थी। हाई कोर्ट ने सुनवाई पर साफ कर दिया था कि अगर प्रतिवादी पक्ष की तरफ से कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दी गई तो वह याची को अंतरिम राहत का आदेश दे सकता है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील के पेश न होने के चलते कोर्ट ने दहिया को अंतरिम राहत का आदेश जारी किया। रिश्वतखोरी के एक मामले में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने एचसीएस अधिकारी मीनाक्षी दहिया के आवास पर दबिश दी थी। मामले में एसीबी की ओर से 29 मई को मत्स्य पालन विभाग की संयुक्त सचिव दहिया सहित तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने के बाद उसी रात दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।