Bachpan Bachao Andolan : बाल विवाह के संबंध में बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वय ने की डीएलएसए सचिव शैलजा गुप्ता से वीसी

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वीडियो कांफ्रेंस में मौजूद डीएलएसए सचिव शैलजा गुप्ता व अन्य अधिकारी।
वीडियो कांफ्रेंस में मौजूद डीएलएसए सचिव शैलजा गुप्ता व अन्य अधिकारी।
  • सामाजिक संगठन, गांव के नम्बरदार, पंचायत, गांव के चौकीदार व आमजन मिलकर चलाए इसे रोकने का अभियान

Aaj Samaj (आज समाज), Bachpan Bachao Andolan, नीरज कौशिक, महेंद्रगढ़:
बाल विवाह से जहां एक और पति और पत्नी का शारीरिक विकास नहीं हो पाता वहीं दूसरी और उनके होने वाले बच्चों की भी ठीक से परवरिश नहीं हो पाती है। इसलिए बाल विवाह के बारे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को जागरूक करें। यह निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने आज न्यायिक परिसर नारनौल के एडीआर सेंटर में बचपन बचाओ आंदोलन के राज्य समन्वय पुनीत शर्मा के साथ बाल विवाह से संबंधित हुई वीडियो कांफ्रेंस के बाद अधिकारियों को दिए।

कम उम्र में शादी करने पर 2 साल की सजा : शैलजा गुप्ता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शैलजा गुप्ता ने कहा कि छोटी उम्र में शादी करने के कारण वह ठीक से अपने परिवार की जिम्मेवारियों को नहीं निभा पाते हैं। सरकार ने शादी के लिए लड़की आयु 18 वर्ष व लड़के की आयु 21 वर्ष निर्धारित की हुई है। उन्होंने कहा कि विशेषकर शादी के सीजन में बाल विवाह को रोकने के लिए जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित कर बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करें ताकि बाल विवाह को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि अगर शादी के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष व लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तो परिवार के सदस्यों को कम उम्र में शादी करने पर 2 साल की सजा व एक लाख जुर्माना दोनों हो सकते हैं।

श्रीमती गुप्ता ने कहा कि बाल विवाह को रोकने के लिए एक मुहिम का रूप देना अनिवार्य है। सामाजिक संगठन, गांव के नम्बरदार, पंचायत, गांव के चौकीदार व आमजन भी इस मुहिम का हिस्सा बनकर बाल विवाह को रोकने में अपना सहयोग दें। इस बुराई को जड़ से समाप्त करने के सपने को साकार करने के लिए हम सबको आगे आना होगा। इस बुराई को रोकने के बने कानून को व्यवहारिक रूप में लाने के लिए हम सभी का सहयोग जरूरूी है।

इस अवसर पर सिविल सर्जन रमेश चंद्र आर्य, जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव, बाल संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सरिता शर्मा, बाल संरक्षण अधिकारी संतोष कुमार, शिक्षा विभाग से रमेश सोनी के अलावा अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

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