नई दिल्ली। आजम खान पर लगातार मुक्कदमें दर्ज किए गए । अब आजम खान को अदालत से राहत मिल गई है और अदालत ने राज्य सरकार से कार्रवाई पर जवाब भी मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने के आरोप में सपा सांसद आजम खां को राहत दी है। रामपुर में दर्ज दो दर्जन से अधिक मुकदमों, आरोपों और याचिका पर राज्य सरकार सहित अन्य विपक्षियों से विभिन्न बिंदुओं पर 24 अक्तूबर तक जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। आजम खां के खिलाफ रामपुर में जौहर विशशविद्यालय के लिए किसानों की जमीन हड़पने, उन्हें धमकाने आदि के आरोप में पिछले दिनों दो दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। याचिका में इन मुकदमों की वैधानिकता को चुनौती देते हुए इनकी एफआईआर रद्द करने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि इन मुकदमों की विवेचना जारी रहेगी और आजम खां विवेचना में सहयोग करेंगे। साथ ही अगली सुनवाई के लिए 24 अक्तूबर की तारीख लगाते हुए तब तक के लिए आजम खां के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। बता दें कि सपा सांसद मोहम्मद आजम खान पर दर्ज 35 मामलों में अब तक अग्रिम जमानत याचिका डाली जा चुकी है, जिसमें से अब तक 30 मामलों में जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है।